इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मामलों में आजम खान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इन मामलों में आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म व उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी आरोपी बनाए गए थे.
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प्रयागराज: रामपुर से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद आजम खान (Azam Khan) के लिए महीनों बाद राहत भरी ख़बर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 16 मामलों में आजम खान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इन मामलों में आज़म खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) व उनकी पत्नी तंजीम फातिमा (Tazeen Fatima) भी आरोपी बनाए गए थे. कोर्ट ने तीनों की गिरफ्तारी पर फिलहाल अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है.
जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ में 13 मामले की सुनवाई हुई, जबकि तीन मामलों में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.
जिन मामलों में एसपी सांसद आजम खान को राहत मिली है, उसमें 6 मामले चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के हैं, एक मामला मुर्गी और बकरी चोरी के आरोप में दर्ज़ हुआ था. सात मामले यतीम खाने पर अवैध कब्जे को लेकर दर्ज हुआ था. साथ ही एक मामला पूर्व सांसद जया प्रदा पर चुनाव के दौरान की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भी दर्ज कराया गया था. जिनमें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इन मामलों में गिरफ्तारी पर रोक की मांग आजम खान की तरफ से की गई थी. जिस पर कोर्ट ने उन्हें 11 दिसंबर तक फौरी तौर पर राहत दे दी है.
गौरतलब है की इन मामलों में आज़म खान के साथ ही उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम व पत्नी तंजीम फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था. याची अधिवक्ता ने बताया की परिवार के लोगों को सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया था क्योंकि ये लोग उनके परिवार से संबंध रखते हैं. मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.