यूपी में बिजली मीटर की रीडिंग लेने से रोका तो लगेगा जुर्माना, कटेगा कनेक्शन
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यूपी में बिजली मीटर की रीडिंग लेने से रोका तो लगेगा जुर्माना, कटेगा कनेक्शन

अगर अब उपभोक्ता मीटर की रीडिंग नहीं करने देगा तो उस पर 50 रुपये प्रति किलोवाट/दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा. 

प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ: घर में आए बिजली कर्मचारी को मीटर रीडिंग से रोकना अब राजधानी वासियों को काफी महंगा पड़ सकता है. लखनऊ में नई व्यवस्था के मुताबिक बिजली कर्मचारी को मीटर रीडिंग लेने से रोकने पर न सिर्फ उपभोक्ता पर जुर्माना लगेगा बल्कि सजा के तौर पर बिजली कनेक्शन भी कट जाएगा. बुधवार से ये व्यवस्था राजधानी लखनऊ में लागू हो चुकी है. 

विद्युत कोड में मिला है ये अधिकार 
मध्यांचल निगम की ओर से लागू की गई इस व्यवस्था का अधिकार उन्हें विद्युत कोड के अंतर्गत मिला हुआ है. राजधानी में ऐसे उपभोक्ताओं की पहचना का सिलसिला पहले ही शुरू कर दिया गया है, जो कर्मचारियों को मीटर रीडिंग लेने से रोकते हैं. अगर अब उपभोक्ता मीटर की रीडिंग नहीं करने देगा तो उस पर 50 रुपये प्रति किलोवाट/दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा. 

पहले नोटिस, फिर कटेगा कनेक्शन 
उपभोक्ताओं को पहले इस बात को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा. इस नोटिस का हफ्तेभर तक जवाब न मिलने के बाद बिजली का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के दौरान बिजली विभाग के अफसर के साथ पुलिस भी मौजूद रहेगी. सरकारी काम में बाधा डालने पर उपभोक्ता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है. फिलहाल अधिशासी अभियंताओं से ऐसे उपभोक्ता का ब्यौरा इकट्ठा किया गया है, जो बिलिंग एजेंसी को मीटर रीडिंग करने नहीं देते. उन्हें जल्द ही नोटिस भेज दिया जाएगा.

रीडिंग स्टोर मिली, तो देना होगा दोगुना बिल
खुद ही मीटर की रीडिंग लेकर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं के मीटर का सत्यापन किया जाएगा. लेकिन अगर रीडिंग स्टोर मिलेगी तो दोगुने रेट का बिल बनाकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी.  

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