शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर में सामाजिक वैमनस्य फैलाने, शांति भंग करने के साथ-साथ आईटी एक्ट का उल्लंघन करने की भी बात कही गई है. ये एफआईआर हजरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर दीपक पाण्डेय ने दर्ज कराई है.
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लखनऊ: मशहूर शायर मुनव्वर राणा के फ्रांस की घटना को खुला समर्थन देने के बाद न सिर्फ विवाद खड़ा हो गया, बल्कि वो खुद कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. मुनव्वर राणा के विवादित बयान को लेकर लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज कोतवाली में उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करा दी है. ये एफआईआर हजरतगंज कोतवाली के सब इंस्पेक्टर दीपक पाण्डेय ने दर्ज कराई है.
किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा ?
शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर में सामाजिक वैमनस्य फैलाने, शांति भंग करने के साथ-साथ आईटी एक्ट का उल्लंघन करने की भी बात कही गई है. दीपक पाण्डेय की तहरीर के बाद मुनव्वर राणा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153-A, 295-A,298,505(1)(B), 505(2) और सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67,66 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
मुनव्वर राणा ने क्या कहा था?
उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब के कार्टून वाली वारदात को लेकर कहा है कि अगर उस जगह मैं होता तो मैं भी वही करता. मुनव्वर राना ने कहा कि आप विवाद को जन्म देकर लोगों को उकसा रहे हैं. मोहम्मद साहब का कार्टून बनाकर उसे कत्ल के लिए मजबूर किया गया, अगर उस स्टूडेंट की जगह मैं भी होता तो वही करता जो उसने किया. उन्होंने आगे कहा कि मजहब मां की तरह होता है, अगर कोई आपकी मां का बुरा कार्टून बनाता है या गाली देता है उसका कत्ल करना गुनाह नहीं.
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