Lucknow News : यूपी में सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्‍जा करने वालों की अब खैर नहीं. सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्‍जा करने वालों के खिलाफ योगी सरकार नया कानून लाने जा रही है. इसके बाद सार्वजनिक संपत्तियों के अवैध कब्जेदारों को बार-बार नोटिस नहीं दिया जाएगा. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अवैध कब्‍जेदारों से निपटने के लिए ये तोड़ निकाला 
दरअसल, यूपी में लंबे समय से सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्‍जे की शिकायतें मिल रही हैं. इसकी वजह से सरकारी योजनाएं भी बाधित हो रही थीं. अब अवैध कब्‍जेदारों से निपटने के लिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृह (कतिपय आपराधिक अध्याशियों की बेदखली) अधिनियम-1972 में संशोधन कर रही है. नया कानून भारतीय न्याय संहिता-2023 के आधार पर बनाया जाएगा. इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं. 


नए कानून में क्‍या होगा? 
नए कानून के बाद अगर कोई सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्‍जा करते पाया जाएगा तो अभियान चलाकर ऐसी संपत्तियों को पहले खाली कराया जाएगा. इसके बाद खाली कराने में आने वाले खर्च की भरपाई भी अवैध कब्‍जेदारों से ही की जाएगी. जानकारी के मुताबिक, उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद नए कानून को कैबिनेट से पास कराया जाएगा. 


ये है सरकार की तैयारी 
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृह आदि (कतिपय आपराधिक अध्याशियों की बेदखली) अधिनियम-1972 और उत्तर प्रदेश भू-राजस्व संहिता में राजस्व विभाग द्वारा संशोधन किया जाएगा. भू-राजस्व संहिता को वर्ष 2006 में तैयार कराए गए नए राजस्व संहिता के आधार पर संशोधित कर दिया जाएगा. इसके अलावा सार्वजनिक संपत्तियों से बेदखली अधिनियम को मौजूदा कानून के आधार पर संशोधित करने की तैयारी है. नए कानून में सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा करना भारी पड़ेगा. 


यह भी पढ़ें : योगी सरकार ने मुझे केवल ढक्‍कन बनाकर रखा है... वायरल ऑडियो पर राज्‍य मंत्री विजय लक्ष्‍मी गौतम ने दी सफाई


यह भी पढ़ें :  फ‍िरोजाबाद में किसान ने तहसीलदार को जड़ा थप्‍पड़, जमीन पर गिरे तो लात मारा, वीडियो वायरल