Lok Sabha Election 2024: अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. मतदाता सूची में नाम जोड़ने की आखिरी तिथि और आवेदन की पूरी प्रक्रिया आइए जानते हैं.
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लखनऊ: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां पूरी करने में जुट गया है, इस बाबत मतदाता बनाने के लिए मतदाता सूची का एक विशेष पुनरीक्षण अभियान चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया जा रहा है. विशेष पुनरीक्षण अभियान को 27 अक्टूबर से शुरू करने की तैयारी है. पहले इस अभियान को 17 अक्टूबर से ही शुरू करना था लेकिन बड़े शहरों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्येश्य से अपार्टमेंट व गेटेड कालोनियों में भी आयोग पोलिंग बूथ बनाने संबंधी फैसले लिए हैं जिसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. ऐसा करने से वोटर्स अपनी ही कॉलोनी में वोट डाल पाएंगे.
पुनरीक्षण अभियान आगे की तारीख से होगी शुरू
नियम ये है कि 1500 वोटर्स पर एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है. वैसे पोलिंग बूथ तभी बना सकते हैं जब पर्याप्त सुविधाएं हों. यही कारण है कि वोटर सूची में नाम जोड़ने और हटाने व कोई और त्रुटि को दूर करने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान को 10 दिन और आगे कर दिया गया है. अब नई तारीख में यह अभियान 27 अक्टूबर से शुरू होकर नौ दिसंबर तक चलेगा.
अंतिम प्रकाशन
वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2024 को किया जाएगा. मतदाता बनना है तो वेब पोर्टल (https://voters.eci.gov.in) जाना होगा या फिर बीएलओ के जरिए हर एक मतदान केंद्रों में फार्म-छह को भरना पड़ेगा. फार्म-सात मतदाता सूची से नाम काटने के लिए और फार्म-आठ मतदाता सूची में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम सही करने या फिर पता बदलने के लिए भरना होगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा है जिन्होंने इस बारे में और विस्तार से जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि अभियान के समय जल्द ही विशेष तारीखों को तय कर लिया जाएगा जिनमें हर एक मतदान केंद्रों पर वोटर बनाने, इसके साथ ही नाम पते में संशोधन करने से संबंधित विशेष अभियान को चलाया जाएगा. 26 दिसंबर को हर तरह की त्रुटियां दुरुस्त कर ली जाएंगी.
नये पते पर डाले जाएंगे वोट
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि चुनाव की घोषणा के बाद लिस्ट में नाम जोड़ा तो जा सकता है लेकिन काटा नहीं जा सकता है. भारत निर्वाचन आयोग ने पहली दफा चुनाव घोषणा के बाद वोटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर अपना नाम दर्ज करवाने की सुविधा दी है और इसके लिए फार्म-आठ भरना होगा. अब अगर चुनाव घोषणा हो जाने के बाग वोटर फार्म-आठ भरकर पता में बदलाव करता है तो नए पते पर उसका नाम तो जोड़ दिया जाएगा पर पहले वाले पते से उसका नाम कट नहीं सकेगा. मतदाता का नाम दोनों जगह पर होगा, वैसे ध्यान देने वाली बाद है कि वोट नए पते पर पड़ेंगे.
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