श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को 'सुप्रीम' झटका, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
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श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को 'सुप्रीम' झटका, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Mathura News: श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शादी ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है. 

फाइल फोटो

Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को निरर्थक बताया है. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने याचिका वापस ले ली. श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर चल रही 18 याचिकाओं में दो केसों में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के री-कॉल आवेदन को मंजूरी दे दी है. इस प्रकरणों को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में डाली गई अपनी री-कॉल याचिका वापस ले ली है. 

सुप्रीम कोर्ट में याचिका का औचित्‍य नहीं 
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट में ही इन्हें सुना जा सकेगा तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता. 18 प्रकरण में से सूट नंबर 7 और 16 में हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को यह कहते हुए आदेश पारित करते हुए कहा था कि शाही मस्जिद ईदगाह पक्ष का जवाब इन मामलों में दाखिल नहीं है. इसलिए दोनों वाद एक्स पार्टी यानी एक पक्षीय रूप से चलेंगे. 

सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली 
मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट तनवीर अहमद के मुताबिक, उनके रिटर्न स्टेटमेंट पत्रावली में दाखिल थे, इसलिए हाईकोर्ट से यह गुहार लगाई गई कि इस आर्डर को री-कॉल किया जाए. साथ ही इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी. उधर हाईकोर्ट इलाहाबाद ने अपने इस आदेश को री-कॉल कर लिया, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता. नतीजा, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है. 

 

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