मकान या दुकान बनाने से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा
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मकान या दुकान बनाने से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा

मीरजापुर जिले के नगर पालिका सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी नक्शा पास कराने के बाद ही भवन निर्माण की मंजूरी दी जाएगी. इस नक्शे को पास कराने के लिए आपको मामूली रकम चुकानी होगी. लापरवाही बरतने पर जुर्माना और सजा का भी प्राविधान.

मकान या दुकान बनाने से पहले जरूर कर लें ये काम, वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा

मीरजापुर: अगर आप बिना नक्शा पास कराए मकान या दुकान बनवाने की सोच रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरुरत है. अगर आपने ऐसा किया तो जुर्माना तो लगेगा ही साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. ऐसी नौबत न आए इसके लिए आप नक्शा जरूर पास करा लें. ये नक्शा आपको जिला पंचायत से पास कराना होगा. इस नक्शे को पास कराने के लिए आपको मामूली रकम चुकानी होगी.

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नक्शा पास कराने के बाद ही मिलेगी मंजूरी
मीरजापुर जिले के नगर पालिका सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी नक्शा पास कराने के बाद ही भवन निर्माण की मंजूरी दी जाएगी. बता दें कि करीब दो साल से लागू इस नियम के तहत अब हर तरह के भवन और प्लाटिंग का नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इस नक्शे को पास कराने के लिए निर्माणकर्ता को आवेदन करने के साथ ही आवासीय फीस 25 रुपया तो कामर्शियल के लिए 50 रुपया प्रति वर्गमीटर अदा करना पड़ेगा . 

25 और 50 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान
इसके लिए निर्माणकर्ता को आवेदन करने के साथ ही आवासीय मकानों के लिए 25 रुपया तो कामर्शियल भवन के लिए 50 रुपया प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान अदा करना पड़ेगा. इस भुगतान के बाद ही मकान या दुकान नियमानुसार माना जायेगा. इसमें लापरवाही बरतने पर जुर्माना और सजा का भी प्राविधान किया गया है. सजा से बचने के लिए नक्शा पास कराना ज्यादा बेहतर विकल्प है.

लापरवाही पर सजा का प्रावधान
अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मीरजापुर डॉ नीतू सिंह सिसौदिया ने बताया कि अगर नियमों को नहीं माना गया तो जुर्माना लगाया जाएगा. ये जुर्माना 1000 रुपये का भी हो सकता है और इससे ज्यादा का भी हो सकता है. उन्होंने बताया कि अगर फिर भी किसी ने लापरवाही की तो इसमें सजा का भी प्रावधान है.

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