सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद सर्व मामले में दी मुस्लिम को राहत, न‍िचली अदालत को द‍िया ये आदेश
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2535771

सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद सर्व मामले में दी मुस्लिम को राहत, न‍िचली अदालत को द‍िया ये आदेश

Sambhal Jama Masjid Dispute: यूपी के संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने निचली अदालत के सर्वे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.  SC ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि इस मामले में कोई एक्शन न लिया जाए.  

Sambhal Jama Masjid Dispute

Sambhal Jama Masjid Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़ा आदेश शुक्रवार को दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने चंदौसी अदालत के जामा मस्जिद के सर्वे और उसकी रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है. संभल जामा मस्जिद केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष ने चंदौसी की निचली अदालत के आनन-फानन में सर्वेक्षण के दिए आदेश पर सवाल उठाए. थे.  कोर्ट ने कहा कि सर्वे की जो रिपोर्ट अभी पेश की जानी है, अभी उस पर आगे कार्यवाही नहीं होगी.  कोर्ट ने आगे सुनवाई की तारीख 8 जनवरी तय की है.

सु्प्रीम कोर्ट में सर्वेक्षण कराने के आदेश को चुनौती संभल जिला कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ये एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका कमेटी ऑफ शाही जामा मस्जिद संभल बनाम हरि शंकर जैन के नाम से दाखिल की गई है. संभल मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने निचली अदालत के मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने के आदेश को चुनौती दी.

जामा मस्जिद से पहले था हरिहर मंदिर

संभल में कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद के पहली बार किए गए सर्वेक्षण के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है. अदालत ने यह आदेश जिस याचिका पर दिया, उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि ऐसे आदेशों से सांप्रदायिक भावनाएं भड़कने, कानून-व्यवस्था की समस्या और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचने की आशंका है.

याचिका में कही गई ये बात

मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा, 19 नवंबर को मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दायर हुई. उसी दिन सीनियर डिविजन के सिविल जज ने मामले को सुना था. मस्जिद समिति का पक्ष सुने बिना सर्वे के एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया. एडवोकेट कमिश्नर 19 नवंबर की शाम ही सर्वे के लिए पहुंच भी गए. फिर से 24 को सर्वे हुआ. ये काम जिस तरह तेजी से हुआ , उससे लोगों में शक हो गया और वे अपने घर से बाहर निकल गए. भीड़ के उग्र हो जाने का बाद पुलिस गोलीबारी हुई और चार लोगों की मौत हो गई.

तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन

संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित आयोग दो महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा.

संभल कभी थी संभलापुर, ऊंचे टीले पर था भव्य मंदिर... 1966 के गजेटियर में चौंकाने वाले खुलासे

Trending news