मुजफ्फरनगर दंगे: 18 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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मुजफ्फरनगर दंगे: 18 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान कुटबा गांव में आठ लोगों की हत्या के आरोपी 18 लोगों की जमानत अर्जी आज एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी । अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ने यह कहते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी कि जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है ।

मुजफ्फरनगर: साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान कुटबा गांव में आठ लोगों की हत्या के आरोपी 18 लोगों की जमानत अर्जी आज एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी । अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ने यह कहते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी कि जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है ।

कुटबा में दंगों के दौरान एक महिला सहित आठ लोगों की हत्या कर दी गई थी जबकि 20 अन्य जख्मी हुए थे । इससे पहले, पुलिस ने दंगे के 110 आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे । दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी के मुताबिक, इसमें 50 से ज्यादा लोग कथित तौर पर शामिल थे । अब तक 38 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि बाकी अब भी फरार हैं ।

 

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