मुज्जफरनगर : दलित बहनों से युवक ने की छेड़छाड़, आरोपी फरार
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मुज्जफरनगर : दलित बहनों से युवक ने की छेड़छाड़, आरोपी फरार

उत्तरप्रदेश के मुज्जफरनगर में दो दलित बहनों मे छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. बहनों का आरोप है कि एक युवक ने उनके साथ छेड़खानी की और उनके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणियां भी की.

मुज्जफरनगर में दलित बहनों से छेड़छाड़

नई दिल्लीः उत्तरप्रदेश के मुज्जफरनगर में दो दलित बहनों मे छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. बहनों का आरोप है कि एक युवक ने उनके साथ छेड़खानी की और उनके खिलाफ जातिसूचक टिप्पणियां भी की. पीड़ित बहनों ने इस छेड़खानी की सूचना पुलिस को देते हुए बताया कि जब दोनों बहनें खेत में काम कर रहे पिता को खाना पहुंचाने जा रही थीं तभी एक युवक ने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और उन पर जाति सूचक टिपण्णी करना शुरू कर दिया. विरोध करने पर भी युवक नहीं माना और उन पर लगातार उनकी जाति को लेकर टिपण्णी करता रहा.

  1. मुज्जफरनगर में दलित बहनों से छेड़छाड़
  2. पिता को खाना पहुंचाने जा रही थीं बहनें
  3. शिकायत करने के बाद आरोपी फरार
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पिता को खाना पहुंचाने जा रही थीं बहनें
क्षेत्राधिकारी मोहम्मद रिज़वान ने बताया कि घटना उस वक्त की है जब दोनों बहनें खेत में काम कर रहे अपने पिता को खाना पहुंचाने जा रहीं थीं. इस दौरान एक युवक ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा. जब दोनों बहनों ने इस बात का विरोध किया तो वह उन्हें उनकी जाति को लेकर टिपण्णी करने लगा. इस घटना के बाद दोनों बहनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

फरार है आरोपी
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जैसे ही अपने खिलाफ दर्ज हुए केस के बारे में पता चला तभी से वह गिरफ्तारी के डर से फरार है. आरोपी को पकड़ने की कोशिश जारी है. हम आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

क्या है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) एक्ट 1989, सितंबर 1989 को पारित हुआ था. जिसे 1990 में पूरे भारत में लागू किया गया. यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए अपराध करने वाले को दंडित करने के लिए है.

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