वकीलों के संगठनों के आग्रह पर अखिल भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याणकारी समिति ने (नियम 40) के तहत ये फैसला लिया.
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मो. गुफरान/प्रयागराज: कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए राहत भरी खबर है, यूपी बार काउंसिल ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले वकीलों को आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है. काउंसिल की तरफ से निर्णय लिया गया है कि कोरोना संक्रमित वकीलों को इलाज के लिए 25 हजार रुपये की त्वरित आर्थिक सहायता दी जाएगी.
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वकीलों के संगठनों के आग्रह पर अखिल भारतीय बार काउंसिल अधिवक्ता कल्याणकारी समिति ने (नियम 40) के तहत ये फैसला लिया. वकीलों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समिति अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी ने समिति के सदस्य अजय यादव और अखिलेश कुमार अवस्थी से परामर्श के बाद आर्थिक मदद देने का फैसला लिया.
यूपी बार काउंसिल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जानकी शरण पाण्डेय ने बताया कि आर्थिक मदद के लिए कोरोना पीड़ित अधिवक्ता को समिति के सामने पहले आवदेन करना होगा, जिसके बाद 25 हजार की त्वरित मदद दी जाएगी.
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