Bareilly News : बरेली में साल 2010 में हुए दंगे में एडीजे फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने कुछ दिन पहले मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड बताते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था.
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अजय कश्यप/बरेली : बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने तौकीर रजा की गिरफ्तार पर रोक लगाई है. साथ ही कुर्की पर भी रोक लगाई गई है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में चल रे मामलों पर रोक लगाई है. बता दें कि पिछले दिनों बरेली दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के खिलाफ कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया था. इतना ही नहीं मौलाना तौकीर रजा को भगोड़ा भी घोषित किया गया है. माना जा रहा है कि दिल्ली में मौजूद मौलाना तौकीर रजा ईद पर शहर आकर परिवार और करीबियों के साथ त्योहार मना सकेंगे.
एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ठहराया है दोषी
बता दें कि बरेली में साल 2010 में हुए दंगे में एडीजे फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने कुछ दिन पहले मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड बताते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद यह मामला जिला कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया. हाईकोर्ट ने मौलाना को पेश होने का आदेश दिया था. कोर्ट में गैरहाजिर होने पर मौलाना के घर में कुर्की का भी नोटिस चस्पा किया गया था.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
इस मामले में जिला जज ने भी सुनवाई की. जिला जज ने 20 अप्रैल तक मौलाना को गिरफ्तार कर पेशी पर लाने का आदेश दिया है. इस बीच मौलाना सुप्रीम कोर्ट चला गया. मौलाना तौकीर रजा की अधिवक्ता ऐश्वर्य पाठक ने बताया कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है. बता दें कि पेश न होने पर कोर्ट ने मौलाना को भगोड़ा भी घोषित कर रखा है.
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