केके शर्मा को गैंगस्टर विकास दुबे से संबंध रखने, दबिश के दौरान पुलिस टीम की जान को खतरे में डालने और मौके से भागने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
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कानपुर देहात: बिकरू कांड में संदिग्ध भूमिका रखने वाले दारोगा केके शर्मा की जमानत याचिका खारिज हो गई है. जेल में बंद पूर्व बीट प्रभारी की जमानत याचिका पर स्पेशल जज की कोर्ट में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उसे राहत नहीं देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. ऐसे में केके शर्मा को जेल में ही रहना होगा.
केके शर्मा के लिए लिए SC के सीनियर वकील ने दायर की थी जमानत याचिका
गैंगस्टर विकास दुबे के लिए मुखबिरी करने के शक में गिरफ्तार किए गए निलंबित एसआई केके शर्मा की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अशोक शर्मा कर रहे थे. शर्मा के वकील ने पुलिस चार्जशीट में कमी बताकर जमानत याचिका दाखिल की थी. साथ ही कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.
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पुलिस टीम की जान खतरे में डालने का है आरोप
केके शर्मा को गैंगस्टर विकास दुबे से संबंध रखने, दबिश के दौरान पुलिस टीम की जान को खतरे में डालने और मौके से भागने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
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