अमरमणि त्रिपाठी जेल से रिहा पर घर नहीं जा सकेंगे, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में काट रहे थे उम्रकैद
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अमरमणि त्रिपाठी जेल से रिहा पर घर नहीं जा सकेंगे, मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में काट रहे थे उम्रकैद

Amarmani Tripathi Released : लखनऊ में निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 को मशहूर कवियत्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी. हत्‍याकांड के बाद मधुमिता और अमरमणि के प्रेम प्रसंग की जानकारी सामने आई. मामले में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्‍नी मधुमणि त्रिपाठी को दोषी करार दिया गया था.  

Madhumita Shukla Murder Case

Amarmani Tripathi Released : बहुचर्चित कवियत्री मधुमिता शुक्‍ला हत्‍याकांड में दोषी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Amar mani Tripathi) और उनकी पत्‍नी मधुमणि त्रिपाठी (Madhu mani Tripathi) जेल से रिहा कर दिए गए हैं. खराब स्‍वास्‍थ्‍य के चलते दोनों का इलाज गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. जेल से रिहा होने के बाद भी अमरमणि और उनकी पत्‍नी घर नहीं जा सकेंगे. दोनों अस्‍पताल में ही रहेंगे. दोनों की रिहाई के लिए 25-25 लाख का मुचलका भरा गया है. साथ ही 25-25 लाख का पर्सनल बांड भी भरा गया है. 25 लाख के दो मुचलके और 25-25 लाख के दो जमानतदार लगे हैं. कुल मिलाकर दोनों की रिहाई में एक करोड़ के पेपर भरे गए हैं. 

कवियत्री मधुमिता हत्‍याकांड में थे दोषी 
बता दें कि लखनऊ में निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 को मशहूर कवियत्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी. उस वक्त वह 24 साल की ही थीं. हत्‍याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्‍नी मधुमणि त्रिपाठी का नाम सामने आया था. अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी इस हत्याकांड में दोषी पाए गए थे. देहरादून की सेशन कोर्ट ने उन्हें अजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 

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कोर्ट में दायर की थी दया याचिका 
अमरमणि और उनकी पत्नी ने जेल में अच्छा आचरण के आधार पर समयपूर्व रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दया याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को रिहा करने का आदेश दिया था. अदालत के आदेश के बाद रिहाई में यूपी सरकार की तरफ से देरी हो रही थी. इस देरी के खिलाफ अमरमणि की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की गई थी. इसके बाद ही अमरमणि और उनकी पत्नी की रिहाई का आदेश आया है.

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