इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. हालांकि, यह जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल की हाजिरी पर रोक लगाई है. वहीं, दूसरी तरफ कोर्ट द्वारा तलब करने पर भी कुमार विश्वास हाजिर नहीं हुए...
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सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कवि कुमार विश्वास के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया गया है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में यह फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि साल 2104 में अमेठी के गौरीगंज कोतवाली में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कुमार विश्वास ने रोड जाम कर उपद्रव में साथ दिया था. यह आरोप लगाते हुए वहां के अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्य ने पुलिस में केस दर्ज कराया था.
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इन सबके खिलाफ भी दर्ज हुआ था केस
जानकारी के मुताबिक, कुमार विश्वास के साथ आम आदमी पार्टी (AAP) के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, अजय सिंह और बब्लू तिवारी समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद, कोर्ट ने सुनवाई के लिए कुमार विश्वास को बुलाया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए. ऐसे में कोर्ट ने यह एक्शन लिया है. अब बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई 18 सितंबर को होनी है.
अरविंद केजरीवाल की हाजिरी पर लगी रोक
दरअसल, इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. हालांकि, यह जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल की हाजिरी पर रोक लगाई है. वहीं, दूसरी तरफ कोर्ट द्वारा तलब करने पर भी कुमार विश्वास हाजिर नहीं हुए. इसकी वजह से सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानती वॉरंट जारी कर दिया.
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अधिवक्ता की मांग- न हो दंडनात्मक कार्रवाई
वहीं, कवि कुमार विश्वास के एडवोकेट ने कोर्ट में अपनी बात रखते हुए मांग की है कि विश्वास पर दंडात्मक कार्रवाई न हो. फिलहाल, कोर्ट ने इस मांग पर आदेश सुरक्षित रखा है, 18 सितंबर को अगली सुनवाई में ही कोर्ट फैसला ले सकती है.
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