मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब नई गाड़ियों में डीलर्स खुद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा कर देंगे. इसके अलावा अगर आप के पास पुरानी गाड़ी है और गाड़ी यूपी और दिल्ली से बाहर की है, तो आप अपने राज्य के HSRP वेबसाइट के बारे में पता कर सकते हैं.
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नई दिल्ली: हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर अभी बहुत सारे लोग दुविधा में हैं. दिल्ली में चालान होने के बाद लोग और ज्यादा डरे हुए हैं. सबसे ज्यादा परेशान बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों के लोग परेशान हैं. उनके पास उन्हीं के राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, जिन्हें वे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा रहे हैं. वे इस पशोपेश में हैं कि उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट बनेगी या नहीं, बनेगी तो कहां से बनेगी क्योंकि आधिकारिक वेबसाइट पर अभी सिर्फ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वाहन चालकों को HSRP की सुविधा दी जा रही है.
सबसे पहले जानिए क्या बदलाव हुआ है?
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2019 से पहले ख़रीदी गईं सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का होना अनिवार्य किया है. नई गाड़ियां भी अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ ही बेची जा रही हैं. साथ ही गाड़ी में किस तरह का ईंधन इस्तेमाल होता है इसका पता लगाने के लिए जून 2019 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा था कि वो अपने यहां गाड़ियों पर होलोग्राम आधारित कलर कोडेड स्टीकर को लगाना भी सुनिश्चित करें.
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2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
दरअसल, अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव न्यायालय को दिया था ताकि गाड़ी के ईंधन की पहचान गाड़ी के बाहर से ही की जा सके. दिल्ली में चार पहिया वाहन पर एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर दोनों ही अनिवार्य कर दिए गए हैं.
दिल्ली में क्या सभी गाड़ियों के लिए HSRP जरूरी है?
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर किसी दूसरे राज्यों में में रजिस्टर्ड हैं और वो दिल्ली में रह रहे हैं. ऐसे लोग उस वक्त से परेशान हैं, जबसे दिल्ली सरकार ने HSRP नहीं होने पर 5500 रुपये का चालान लागू किया है. हालांकि ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली में अभी केवल उन्हीं वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं. अभी सभी राज्यों में पूरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट बदलने की व्यव्स्था नहीं बन पाई है. www.bookmyhsrp.com पर अभी केवल दिल्ली, यूपी और हिमाचल प्रदेश में ही रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसलिए अभी केवल चालान की व्यवस्था दिल्ली रजिस्टर्ड 4 पहिया वाहनों वाहनों के लिए ही की गई है. दोपहिया वाहनों और दिल्ली के बाहर की नंबर की गाड़ियों को लेकर अभी कुछ समय के लिए छूट दी गई है.
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HSRP के क्या होंगे फायदे?
- पूरे देश में सभी वाहनों की नंबर प्लेट एक जैसी होंगी.
- नंबर प्लेट में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं कर पाएगा.
- नंबर प्लेट में छेड़छाड़ कर वाहनों के गलत इस्तेमाल और चोरी पर अंकुश लगेगा.
- सड़क संबंधी अपराधों से निपटने में अधिकारियों को कानून लागू करने में सहायता मिलेगी.
- HSRP के जरिेए अवैध नंबर प्लेटों की बिक्री पर रोक लगेगी.
- नंबर प्लेट के जरिए ही पुलिस को आपके वाहन की पूरी जानकारी मिल जाएगी.
- डेटा का डिजिटलीकरण होगा.
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क्या है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर?
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) एक क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम है. इसमें वाहन के इंजन और चेसिस का नंबर दर्ज होता है. प्लेट को भी एल्युमीनियम से बनाया जाता है. होलोग्राम पर ही एक स्टिकर होता है, जिस पर गाड़ी की डिटेल मौजूद होती है. प्लेट पर ही वाहन मालिक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज होता है. इसके अलावा प्लेट पर 7 अंकों का एक यूनीक लेजर कोड होता है. प्रत्येक प्लेट का एक अलग कोड होता है, जिससे वाहन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है. इसके अलावा कलर कोड वाले स्टिकर्स भी लगाए जा रहे हैं. डीजल वाहनों को ऑरेंज कलर का स्टिकर मिलेगा. वहीं, BS-III और BS-IV की गाड़ियों को ब्लू कलर का स्टिकर मिलेगा. इसके अलावा BS-VI इंजन वाली सीएनजी और पेट्रोल गाड़ियों को ब्लू बैकग्राउंड के साथ हरी पटी वाला स्टिकर मिलेगा.
कैसे करें आवेदन ( How To Apply For High Security Number Plate And Colour Coded Sticker)
- वाहन मालिकों को सबसे पहले bookmyhsrp.com पर जाना होगा.
- वहां 'High Security Registration Plate with Colour Sticker' का विकल्प मिलेगा. उस पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको गाड़ी के प्रकार को चुनना होगा. जैसे- चार पहिया वाहन
- फिर गाड़ी के ब्रांड का चुनाव करना होगा. मतलब जिस कंपनी की गाड़ी है, उसको चुनना होगा.
-यहां आपको राज्य का विकल्प मिलेगा ( दिल्ली, यूपी, हिमाचल).
- आपको बताना होगा कि आपकी गाड़ी प्राइवेट है या कॉमर्शियल.
-गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले ईधन का चयन करना होगा. जैसे- डीजल, पेट्रोल या सीएनजी.
- इसके बाद मांगी गई जानकारी भरनी होगी और Appointment बुक करना होगा.
-इसके बाद आप अगर होम डिलीवरी चाहते हैं, तो एक्सट्रा शुल्क जमा करना पड़ेगा.
- वर्ना निर्धारित शुल्क जमा करके रिसिप्ट डाउनलोड कर लें. ( आप इस रिसिप्ट को नंबर प्लेट न मिलने तक ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं.)
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दूसरे राज्य के लोग कैसे करें आवेदन?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब नई गाड़ियों में डीलर्स खुद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा कर देंगे. इसके अलावा अगर आप के पास पुरानी गाड़ी है और गाड़ी यूपी और दिल्ली से बाहर की है, तो आप अपने राज्य के HSRP वेबसाइट के बारे में पता कर सकते हैं. अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वेबसाइट की व्यवस्था है.( जैसे पंजाब की HSRP वेबसाइट-www.punjabhsrp.in है. पंजाब के लोग यहां से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं. ) इसे जानने के लिए आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स कस्टमर केयर नंबर 011-47504750 पर जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा आप hsrp.customercare@gmail.com, jdadmntpt@hub.nic.in या protpt@hub.nic.in पर मेल करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं.