UP में एक्सप्रेस-वे पर बदली Speed Limit, यमुना एक्सप्रेसवे समेत इन रूट पर संभल कर बढ़ाना रफ्तार वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना
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UP में एक्सप्रेस-वे पर बदली Speed Limit, यमुना एक्सप्रेसवे समेत इन रूट पर संभल कर बढ़ाना रफ्तार वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना

Yamuna Expressway Speed Limit: यमुना एक्सप्रेस-वे समेत कई रूट्स पर सर्दियों में कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार घटा दी गई थी, लेकिन अब फिर से कार-बाइक और बड़े वाहन फर्राटा भर पाएंगे.

Speed Limit on Yamuna Expressway

Speed Limit on Yamuna Expressway: यमुना एक्सप्रेस-वे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे सहित जिले के कई सड़कों पर नोएडा ट्रैफिक विभाग द्वारा एक बार फिर स्पीड लिमिट (New Speed Limit on Yamuna Expressway) को बढ़ा दिया गया है. ऐसे में अब वाहन एक्सप्रेस-वे पर फरार्ट भरते नजर आएंगे. दरअसल, पिछले दिनों सर्दी और कोहरे के कारण इन एक्सप्रेस-वे पर सड़क हादसों के मामलों में बढ़ोतरी हुई थी. दर्जनों लोगों की मौत हुई थी. सड़क हादसों में कमी लाने के लिए नोएडा ट्रैफिक विभाग ने इन एक्सप्रेस-वे पर स्पीड लिमिट को कम कर दिया था. अब बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी को देखते हुए एक बार फिर एक्सप्रेस-वे पर स्पीड लिमिट को बढ़ा दिया गया है. 

अब इस स्पीड के साथ चलेंगे इन सड़कों पर वाहन
1. यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की गति सीमा 
छोटे वाहन- 100 किमी0 प्रति घंटा
बड़े वाहन- 60 किमी0 प्रति घंटा

2. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की गति सीमा 
छोटे वाहन- 100 किमी0 प्रति घंटा
बड़े  वाहन- 60 किमी0 प्रति घंटा

3. सेक्टर 27 से सेक्टर-60 तक एलिवेटिड मार्ग के ऊपर वाहनों की गति सीमा 
छोटे वाहन-60 किमी0 प्रति घंटा
बड़े वाहन- 40 किमी0 प्रति घंटा 

किसी प्रकार की असुविधा होने पर यातायात हेल्प लाइन नंबपर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं. 

बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू 
16 फरवरी से पूरे उत्तर प्रदेश में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू हो गई है. वाहन स्वामियों से जुर्माना वसूला जा रहा है. राजधानी लखनऊ में आरटीओ व यातायात पुलिस की टीम ने पहले दिन 123 वाहनों का चालान किया. शहर में करीब 25 लाख गाड़ियां आरटीओ में पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 40% वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी है. 
दरअसल, वाहनों में HSRP लगाने की समय सीमा 15 फरवरी को खत्म हो गई है. जिन लोगों ने निर्धारित समय सीमा के अंदर ऐसा नहीं किया उन्हें अब 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था.  

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