Yogi Govt Ultimatum to UP Electricity Workers: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मियों को 4 घंटे में काम पर लौटने की चेतावनी दी है. उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 4 घंटे में बिजली कर्मी काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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UP Electricity Workers Strike: उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है. कई जगह बिजली की सप्लाई ठप होने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते अधेंरे में रहने को मजबूर लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं. विद्युतकर्मियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है. लोगों को हो रही समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर 12 बजे बैठक बुलाई. जिसमें ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, प्रमुख सचिव मौजूद समेत अधिकारी भी मौजूद रहे. यह बैठक लगभग 38 मिनट चली. बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने चार घंटे की मोहलत देते हुए कहा कि कर्मचारियों ने अगर अभी भी नहीं मानी तो हजार लोगों को बर्खास्त करेंगे.
"बिजली व्यवस्था को डिस्टर्ब करने वालों को नहीं बख्शेंगे"
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया, "हमने बिजलीकर्मियों से बार-बार वार्ता करने का प्रयास किया. अभी भी हम लोग बातचीत को तैयार हैं. वार्ता के द्वार खुल हुए हैं, लेकिन वो बात समझ नहीं पा रहे. जनता ने थोड़ी तकलीफ उठाकर हमारा साथ दिया है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं. पिछले 30 घण्टे में आंधी तूफान का माहौल बना. लाइन क्षतिग्रस्त हुई, उसे निष्प्रभावी कर आगे बढ़ रहे हैं. पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति सुचारू चल रही है. जनता के संज्ञान में देना चाह रहा हूं कि हड़ताल असफल रही है. कुछ लोगों ने कानून हाथ में लेते हुए बिजली व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया. एक-एक जगह का संज्ञान है. कौन लोग अव्यवस्था फैला रहे हैं. उनको खोज निकालेंगे.
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की बड़ी चेतावनी
'गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखी जा रही है'
'1332 संविदा बर्खास्त किए गए हैं'
'शाम 6 बजे तक वापस लौटे संविदा कर्मचारी'
'नहीं लौटे तो सभी संविदा कर्मियों पर एक्शन'@aksharmaBharat @CMOfficeUP @UPPCLLKO pic.twitter.com/39WMlzqvhE— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) March 18, 2023
हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई
ऊर्जा मंत्री ने आगे कहा, " हम वार्ता के लिए तैयार हैं. एक लाख करोड़ का घाटा इस कारपोरेशन के माथे है. जो बोनस पांच साल से नहीं दिया गया था, वो भी दिया गया है. कल मुझे बहुत निराशा हुई. उच्च न्यायालय ने आर्डर किया. अदालत ने अवमानना का नोटिस दिया है. जमानती वारंट देने की बात कही है. इसको लेकर संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को तकनीकी तौर पर अवगत कराया. यह हम सब के लिए चिंता का विषय है उच्च न्यायालय के आदेश के 24 घण्टे बाद भी आदेश की अवहेलना की गई है. हमने कॉपी भेजकर निवेदन किया है फिर भी हड़ताल खत्म नहीं की.
इतने लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई
एके शर्मा ने कहा, " संघर्ष समिति के नेताओं को जनता की चिंता नहीं है. राजस्व की वसूली माह की चिंता नहीं. उच्च न्यायालय के आदेश की चिंता नहीं है. यह हड़ताल जनहित राष्ट्रहित के विरुद्ध है. हमने सारी परिस्थितियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है. हम लोगों ने निर्णय लिया है 22 लोगों पर एसेंशियल सर्विसेज मेन्टेन्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. सरकारी संपत्ति को नुकसान करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने का निर्णय लिया गया है. 29 लोगों के खिलाफ एफआईआर किये गए हैं. जिम्मेदार नेताओ को चिन्हित कर एस्मा लगाया गया हैं. 6 लोगों का सस्पेंशन किया गया है, उनको लखनऊ से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है.
4 घंटे का दिया अल्टीमेटम
एके शर्मा ने बिजली कर्मियों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि संविदाकर्मियों की नौकरी परमानेंट नहीं मानी जाती है. ऐसे में 1332 लोगों को पिछले 24 घण्टे में बर्खास्त कर दिया गया है. अब से 4 घंटे की मोहलत देता हूं, अगर संविदाकर्मी अगर काम पर उपस्थित नहीं होंगे तो बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी."
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