UP में अब नहीं कर सकेंगे प्लास्टिक निर्मित राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग, आदेश जारी
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UP में अब नहीं कर सकेंगे प्लास्टिक निर्मित राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग, आदेश जारी

राज्य के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने इस संबंध में समस्त विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है.

फाइल फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं खेलकूद आयोजन के अवसरों पर प्लास्टिक से बने हुए राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं. एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक,  राज्य के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने इस संबंध में समस्त विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है.

राष्ट्रीय झंडा भारत के लोगों की आशाओें और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है. यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है. राष्ट्रीय झंडे के लिए सभी के मन में प्रेम, आदर एवं निष्ठा होती है.

मुख्य सचिव ने कहा है कि राष्ट्रीय झंडे को फहराने के बारे में कानून तथा परम्पराओं की जानकारी का अभाव देखने में आया है. यह अभाव न केवल आम लोगों में बल्कि सरकारी संगठनों एवं एजेंसियों में भी पाया गया है. प्लास्टिक से बने झंडे  कागज से बने झंडे  की तरह बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय झण्डा संहिता-2002 का पालन करते हुए महत्वपूर्ण अवसरों पर प्लास्टिक से बने झंडे का प्रयोग नहीं किया जाए. 

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