ITR file Last Date: आईटीआर फाइल करने के लिए बचे हैं बस 3 दिन, चूके तो भरना होगा तगड़ा जुर्माना!
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ITR file Last Date: आईटीआर फाइल करने के लिए बचे हैं बस 3 दिन, चूके तो भरना होगा तगड़ा जुर्माना!

ITR file 31 July Last Date: 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है. आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर इस काम को पूरा कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक अब तक 4 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स पेयर्स यह काम कर चुके हैं.

ITR file Last Date: आईटीआर फाइल करने के लिए बचे हैं बस 3 दिन, चूके तो भरना होगा तगड़ा जुर्माना!

ITR file 31 July Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है. अगर आपने अभी तक इस जरूरी काम को नहीं निपटाया है तो फौरन कर लें. 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है. आप नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर आसानी से इस काम को पूरा कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक अब तक 4 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स पेयर्स यह काम कर चुके हैं.

31 जुलाई के बाद लगेगा जुर्माना
31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल नहीं करने पर तगड़ा जुर्माना भरना होगा. 5 लाख रुपये सालाना इनकम वालों को 1 हजार रुपये जुर्माना देकर ये काम करना होगा. वहीं 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए 5 हजार रुपये लेट फीस का प्रावधान है. बता दें कि आईटीआर फाइल करते समय अपने पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, सैलरी स्लिप,  होम लोन (अलग लिया है तो इसकी जानकारी)

नीचे देखें ITR फाइल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस 
1- आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाना होगा.
2- इसके बाद होमपेज पर ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें. 
3- अब आपको डैशबोर्ड पर, ई-फाइल > आयकर रिटर्न > 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें.
4- नए पेज पर आपको एसेसमेंट ईयर चुनना होगा, इसके लिए आप 2023-24 सेलेक्ट करते हुए और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
5- अब ऑनलाइन ITR फाइलिंग ऑप्शन चुनें और फिर टैक्सेबल आय और TDS के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें. 
6 -  इसके बाद स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें. 
7 -  स्क्रीन पर कुछ सवालों के जवाब उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक करें. 
8 - डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, अपनी आय-कटौती की डिटेल अलग-अलग सेक्शन में ध्यानपूर्वक दर्ज करें. 
9 -  टैक्सलायबिलिटी पर आपके दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का डिटेल शो होगी.
10 - कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' का विकल्प चुन सकते हैं. 
11 - टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती तो फिर टैक्स चुकाने के बाद 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करें. 
12 - 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' का विकल्प चुनें. 
13- 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है.
14 - जिस ऑप्शन का इस्तेमाल कर आप ई-वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
15 - एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है. 
16 -  फॉर्म भर जाने के बाद इसी जानकारी आपको रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाएगी. 

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