अध्यपकों को ऑनलाइन शिक्षा और परामर्श देने हेतु 21 सितंबर से स्कूल और कॉलेज बुलाया जा सकेगा. कंटेनमेंट जोन के बाहरी क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र 21 सितंबर से अध्यपकों से परामर्श हेतु स्कूल और कॉलेज जा सकेंगे. इसके लिए छात्रों को अपने माता-पिता से अनुमति लेनी होगी.
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लखनऊ: केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. यूपी में सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. 21 सितंबर से अध्यपकों को ऑनलाइन शिक्षा और परामर्श देने हेतु स्कूल और कॉलेज बुलाया जा सकेगा. कंटेनमेंट जोन के बाहरी क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र 21 सितंबर से अध्यपकों से परामर्श हेतु स्कूल और कॉलेज जा सकेंगे. इसके लिए छात्रों को अपने माता-पिता से अनुमति लेनी होगी.
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यूपी सरकार की अनलॉक-4 गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेगी. हालांकि, इसके लिए प्रोटोकॉल अलग से जारी किए जाएंगे और चरणबद्ध तरीके से मेट्रो सर्विस शुरू होगी. अनलॉक-4 में 21 सितंबर से सामाजिक, धार्मिक, खेल, राजनीतिक, सामूहिक कार्यक्रम करने की अनुमति होगी, लेकिन इन कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे. 20 सितंबर तक शादी समारोह में अधिकतम 30 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति जारी रहेगी.
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सभी सिनेमा हॉल्स, थिएटर, आडोटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल्स अनलॉक-4 में भी बंद रहेंगे. हलांकि, 21 सितम्बर से ओपन एयर थियटर शुरू हो सकेंगे. अनलॉक-4 में अब बाहर से यूपी आने और राज्य के किसी भी कोने में जाने पर नहीं होगी रोक. शुक्रवार रात 10 बजे से शोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का नियम पहले की तरह ही जारी रहेगा. यानी वीकेंड पर पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा. राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक लागू रहेगा.
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