स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आज कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.
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रामपुर: स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आज कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. दरअसल, भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था. इसी मामले में आज सुनवाई हुई.
शिकायतकर्ता ने दी जानकारी
दो जन्म प्रमाण पत्र मामले की एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में सुनवाई हुई. इस मामले में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने बताया कि "2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई थी, एक मनोज पाठक हैं, सेंट पॉल केव के, उनकी आज गवाही थी, नियम के अनुसार अब्दुल्ला को आना होता है लेकिन पिछली कई तारीख से वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे.
लगातार कोर्ट में हाजिर न होना जमानत की शर्तों का उल्लंघन
उन्होंने बताया कि लगातार कोर्ट में हाजिर न होना जमानत की शर्तों का उल्लंघन है. इसी को लेकर ये गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. सुनवाई की अगली तारीख 16 मई निर्धारित की गई है. उन्होंने साफ तौर पर कहा अब्दुल्ला आजम जमानत के बाद, किसी तारीख पर कोर्ट नहीं आए हैं.
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साल 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा
दरअसल, साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सपा नेता आजम खां, बेटे स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा आरोपी हैं. तीनों की ही इस मामले में जमानत कोर्ट से मंजूर हो चुकी थी. वहीं, पिछली कई तारीख से वह कोर्ट में हाजिर न होने से कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.
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