Azam Khan Release: 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान, दोनों बेटे और शिवपाल लेने पहुंचे
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Azam Khan Release: 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान, दोनों बेटे और शिवपाल लेने पहुंचे

  Azam Khan Release: आजम खान आखिरकार 27 महीनों के बाद जेल से रिहा हो गए हैं.  आजम 27 महीनों से यूपी की सीतापुर की जेल में बंद थे. आजम खान एक सफेद कार में बैठकर दोनों बेटों के साथ जेल से रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं. 

 

Azam Khan Release: 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान, दोनों बेटे और शिवपाल लेने पहुंचे

सीतापुर:  आजम खान आखिरकार 27 महीनों के बाद जेल से रिहा हो गए हैं.  शिवपाल यादव और आजम खान के दोनों बेटे सीतापुर जेल उनको लेने के लिए पहुंच. आजम खान एक सफेद कार में बैठकर दोनों बेटों के साथ जेल से रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं.  आजम खान को हिदायत दी गई है कि वो किसी मीडिया आदि से बात न करें. यही कारण है कि उनकी कार का शीशा नीचे नहीं हुआ और उन्होंने किसी से भी बात नहीं की.

आजम खान की रिहाई के बाद प्रसपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि ये आजम खान की जीत है. ये न्याय की जीत है. हम लोग समाजवादी हैं. हमेशा नेता जी से सीखा है कि सुख दुख में साथ रहना. 

आजम खान की रिहाई के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी शाम 5.30 बजे तक की निर्धारित समय सीमा के अंदर रामपुर कोर्ट नहीं पहुंच सकी थी. इस वजह से आजम की रिहाई कल यानी 19 मई को नहीं हो पाई थी. आजम को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. सपा के पूर्व मंत्री की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच ने 19 मई को फैसला सुनाया. 

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट कर खुशी जताई और कहा कि, "झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं." 

सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं।पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे।

झूठ के लम्हे होते हैं, सदियाँ नहीं!

आजम खान के खिलाफ कुल 89 मुकदमे
सपा के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ कुल 89 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इन सभी मामलों में अब उन्हें जमानत मिल चुकी है. शत्रु संपत्ति के मामले को मिलाकर उन्हें 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम को अंतरिम जमानत दी है. 

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