पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में आजम खां और बेटे समेत इन लोगों पर आरोप तय
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पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में आजम खां और बेटे समेत इन लोगों पर आरोप तय

इस केस की विवेचना रामपुर क्राइम ब्रांच ने की और सुनवाई एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट जस्टिस पुनीत गुप्ता की अदालत में जा रही है. जानकारी के मुताबिक, मुरादाबाद सांसद डॉ. एसटी हसन, समारोह आयोजक आरिफ और सपा नेता फिरोज ने आरोप पत्र के खिलाफ डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. बाद में तीनों आरोपी हाई कोर्ट की शरण में गए. लेकिन, वहां से कोई आदेश नहीं मिल सका...

पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में आजम खां और बेटे समेत इन लोगों पर आरोप तय

रामपुर: उत्तर प्रदेश में रामपुर की सांसद रहीं एक्ट्रेस जयाप्रदा (Jaya Prada) पर गलत टिप्पणी करने के केस में रामपुर के मौजूदा सपा सांसद आजम खां (Azam Khan), उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खां (Abdullah Azam) और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं. इन आरोपियों ने बीते सोमवार अदालत को कार्रवाई रोकने की अर्जी दी थी, जो कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई थी. अब कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 नवंबर रखी है.

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2019 में दर्ज हुआ था आरोप
गौरतलब है कि साल 2019 के जून महीने में कटघर थाना इलाके के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में एक समारोह अयोजित किया था. उस दौरान रामपुर की पूर्व आजम खां, अब्दुल्लाह आजम, रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खां, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन, सपा नेता फिरोज खां और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. आरोप था कि इन सभी ने रामपुर की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जयाप्रदा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की.

पुनीत गुप्ता की अदालत में सुनवाई
इस केस की विवेचना रामपुर क्राइम ब्रांच ने की और सुनवाई एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट जस्टिस पुनीत गुप्ता की अदालत में जा रही है. जानकारी के मुताबिक, मुरादाबाद सांसद डॉ. एसटी हसन, समारोह आयोजक आरिफ और सपा नेता फिरोज ने आरोप पत्र के खिलाफ डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. बाद में तीनों आरोपी हाई कोर्ट की शरण में गए. लेकिन, वहां से कोई आदेश नहीं मिल सका. 

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सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खां और बेटा
बता दें, रामपुर के सांसद आजम खां और बेटे अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं. इस मामले के लिए उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी की. अब अगली सुनवाई 30 नवंबर को होनी है.

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