UP Nikay Chunav 2023: सड़क पर ईद की नमाज पढ़ना पड़ा महंगा, अचार संहिता उलंघन मामले RLD विधायक समेत 9 पर मामला दर्ज
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UP Nikay Chunav 2023: सड़क पर ईद की नमाज पढ़ना पड़ा महंगा, अचार संहिता उलंघन मामले RLD विधायक समेत 9 पर मामला दर्ज

UP News: बागपत में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले आरएलडी के विधायक, मौलाना समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

UP Nikay Chunav 2023: सड़क पर ईद की नमाज पढ़ना पड़ा महंगा, अचार संहिता उलंघन मामले RLD विधायक समेत 9 पर मामला दर्ज

कुलदीप चौहान/बागपत: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बागपत (Baghpat) में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले आरएलडी के विधायक, मौलाना समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक मामला बागपत के बड़ौत कोतवाली में पंजीकृत कराया गया है. फिलहाल, पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है. आइए बताते हैं पूरा मामला.

एसडीएम बड़ौत समेत अन्य अधिकारियों को गई लगाई थी लताड़
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. वहीं, ईद के त्यौहार पर सड़को पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी भी लगाई गई थी, लेकिन बागपत जनपद के कस्बा बड़ौत में बीते 22 अप्रैल को छपरौली चुंगी के पास ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी गई थी. निकाय चुनाव के कई भावी प्रत्याशियों और आरएलडी विधायक ने लोगों को वोट के लिए लुभाया था. वहीं, सड़क पर नमाज पढ़ने और आचार संहिता का उलंघन की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया. इसके बाद अधिकारियों ने मौके पर जाकर लोगों को सड़क से हटवाया. इस दौरान एसडीएम बड़ौत समेत अन्य अधिकारियों को लताड़ भी लगाई गई थी.

आरएलडी के छपरौली विधानसभा से विधायक के खिलाफ मामला दर्ज
वहीं, अब इस मामले कि जांच में जुटे अधिकारियों ने कोतवाली बड़ौत में आरएलडी के छपरौली विधानसभा से विधायक अजय तोमर और नगर निकाय के भावी प्रत्याशीयों अश्वनी तोमर, विश्वास चौधरी, मुकेश उपाध्याय और गौरव तोमर ने नमजियों को प्रलोभीत करने का प्रयास किया था. नमाज पढ़ाने वाले मौलाना आरिफ-उल-हक समेत 8 नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188,171 एच, 341,453 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है. फिलहाल, देखना ये है कि इस मामले में आगे क्या होता है.

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