माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश हुआ है.....अब्बास को अदालत ने पहले ही भगोड़ा घोषित किया था..
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विशाल सिंह/लखनऊ: लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे और कोर्ट से फरार घोषित अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी किया है. मऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास पर धोखाधड़ी कर एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने और लाइसेंस को बिना अनुमति लखनऊ से नई दिल्ली स्थानांतरित कराने का आरोप है.
संपत्ति कुर्की की कार्यवाही का आदेश
एमपीएमएलए कोर्ट (MP Mla Court) के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने संपत्ति कुर्की की कार्यवाही शुरू करने का आदेश जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी. 25 अगस्त को फरार घोषित होने के बाद से ही पुलिस अब्बास की तलाश कर रही है, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है. आरोपी के खिलाफ मुनादी करवाई गई और सभी ठिकानों पर नोटिस चस्पा की गई. कोर्ट के आदेश का समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया, लेकिन आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है.
जानें क्या था मामला
पत्रावली के अनुसार महानगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्तूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया. इसके बाद अब्बास अंसारी ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करवा लिया. खुद को निशानेबाज बताकर उस लाइसेंस पर कई हथियार भी खरीद लिए. रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी और परमीशन के धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया.
फरार अब्बास अंसारी की पंजाब-राजस्थान में मिली लोकेशन, गिरफ्तारी के लिए STF की तैयारी पूरी
बता दें कि इससे पहले 11 अगस्त को मऊ से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने कुर्की की कार्यवाही से पहले नोटिस जारी करने का आदेश दिया था. इससे पहले अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है.
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