Drivers Strike: ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, ट्रांसपोर्ट यूनियन और सरकार के बीच बैठक के बाद सुलह
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2040855

Drivers Strike: ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, ट्रांसपोर्ट यूनियन और सरकार के बीच बैठक के बाद सुलह

Hit and Run Law : केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर यूनियन के बीच दो घंटे से ज्यादा चली बातचीत के बाद हिट एंड रन कानून समेत तमाम मुद्दों पर सहमति बन गई है. Drivers Strike ड्राइवरों की हड़ताल अब आगे नहीं बढ़ेगी.

Drivers Strike

Drivers Strike: केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर यूनियन के बीच मंगलवार देर रात दो घंटे से ज्यादा चली बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हो गई है. बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों को मिलाकर तीन दिनों से जारी हड़ताल से जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा था. इसके बाद सरकार की ओर से पहल हुई और हड़ताली यूनियन और ड्राइवरों को भरोसा दिया गया. तीन दिनों तक चली हड़ताल में लाखों ट्रकों और बसों के पहिये थम गए थे.

चेयरमैन AIMTC बलबीर सिंह ने कहा,  चालक भाइयों हिंट एंड रन केस में आपकी चिंता नही हमारी चिंता है, आप हमारे परिवार के सदस्य है. चालक है तो मालिक हैं.  हमने 28 दिसंबर को ही पत्र लिखकर बताया था कि आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार के पास लेकर आए थे और हमें समाधान मिल गया है.

आपको सूचित करते हुए खुशी 106 (2) में जो 10 साल क वो कानून अब तक लागू नही हुआ है कानून लागू नही होने देंगे जो निर्णय होगा आपको बताएंगे 10 साल की सजा का कानून अभी लागू नही है आगे भी हम कानून लागू नही होने देंगे हम आपसे अपील करते है कि आपकी चिंता का हल निकला है अपने वाहनो पर आए बिना डर के चलाए वाहनो पर आए और चलाए.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म. बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान. सारे मसलों का समाधान हो गया. 10 साल की सजा,जुर्माना लागू नहीं होगा. केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक. एसोसिएशन की सलाह के बाद लागू होंगे नियम. नए कानून अभी लागू नहीं हुए-एसोसिएशन. हिट एंड रन पर नया नियम लागू नहीं होगा.

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा, सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह कानून लागू नहीं है और नहीं आगे लागू होगा और यदि आगे लागू भी किया जाएगा तो बिना संगठन से बात किए हुए इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, हड़ताली ट्रकर्स से अपील की है कि वह हड़ताल छोड़कर वापस काम पर आ जाए.

अमित शाह ने बैठक बुलाकर नए कानून को फिलहाल के लिए रोक दिया है.अब तक कानून लागू नहीं हुआ है,कानून लागू नहीं होने देंगे, यह कानून लागू होगा तो हमारी डेड बॉडी के ऊपर से चलना होगा, हम अपील करते हैं कि आप अपने वाहनों पर आइए, सरकार ने आश्वासन दिया है की कानून अभी लागू नहीं है, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है जो शंकाएं हैं उसे पूरी दूर कर दी गई है.

और भी पढ़ें

UP News: पंपों पर पेट्रोल-डीजल खत्म होने की कगार पर? परिवहन मंत्री ने माना, लखनऊ-कानपुर समेत बड़े शहरों में संकट गहराया

UPUK के 40 जिलों में प्रदर्शन-सड़क जाम,हड़ताली न माने तो सरकार उठा सकती है कठोर कदम

Trending news