नौकरी पक्की होने की वर्षों से आस लगाए इन कर्मियों को योगी सरकार ने दी जीवन भर की खुशी, पढ़िए किस-किसको मिला फायदा
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नौकरी पक्की होने की वर्षों से आस लगाए इन कर्मियों को योगी सरकार ने दी जीवन भर की खुशी, पढ़िए किस-किसको मिला फायदा

एड-हॉक पर काम करने वालों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 'उत्तर प्रदेश (UPPSC के क्षेत्र से बाहर) एड-हॉक नियुक्तियों का विनियमितीकरण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2021' लाई गई थी. अब इसे स्वीकृति दे दी गई है.

नौकरी पक्की होने की वर्षों से आस लगाए इन कर्मियों को योगी सरकार ने दी जीवन भर की खुशी, पढ़िए किस-किसको मिला फायदा

लखनऊः उत्तर प्रदेश चुनाव (UP chunav 2022) के इस मौसम में योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने एड हॉक नियुक्तियों के सहारे नौकरी करने वालों को जीवन भर की सौगात दी है. राज्य के सरकारी और अनुदान प्राप्त संस्थानों में 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त एड-हॉक सर्विस वालों (Ad hoc Servicemen) को रेगुलर करने का फैसला किया गया है. कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

नियमावली पर लगाई मुहर
एड-हॉक पर काम करने वालों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 'उत्तर प्रदेश (UPPSC के क्षेत्र से बाहर) एड-हॉक नियुक्तियों का विनियमितीकरण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2021' लाई गई थी. अब इसे स्वीकृति दे दी गई है. राज्य के सरकारी संस्थानों और अनुदान प्राप्त स्कूलों में जब शिक्षक प्राध्यापकों की जरूरत थी, तब उनकी कमी पूरी करने एड-हॉक पर नियुक्तियां करने की सुविधा दी गई थी. समय-समय पर इन एड-हॉक सेवा वालों को नियमित किया जाता रहा है. 
कार्मिक विभाग की नियमावली के मुताबिक 30 जून 1998 तक एड-हॉक पर नियुक्ति पाने वालों को नियमित करने की व्यवस्था थी, लेकिन संविदा, दैनिक वेतन भोगियों (Daily wage earners) और वर्कचार्ज कर्मियों (work charge personnel) को 31 दिसंबर 2001 तक नियमित करने की कटऑफ डेट रखी गई.

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सुप्रीम कोर्ट तक लगाई थी गुहार
अपनी मांग को लेकर एड-हॉक पर काम करने वाले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे. उनकी मांग थी कि उन्हें भी नियमित करने के लिए 31 दिसंबर 2001 तक का कटऑफ रखा जाए. इसके आधार पर ही कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग (UPPSC) से बाहर वाले पदों पर इस ड्यूरेशन तक एड-हॉक नियुक्तियां पाने वालों को रेगुलर करने का फैसला किया है. इससे प्रदेश के एड-हॉक पर काम करने वालें कर्मियों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी. विभाग जल्द ही संशोधित नियमावली जारी करेगा. इसके बाद रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी

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