इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) ने डीएम को क्रिश्चियन कॉलेज की जिम्मेदारी उठाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने क्रिश्चियन कॉलेज (Christian College) चलाने वाली सोसाइटी का मैनेजमेंट जिलाधिकारी को अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है.
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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench) ने डीएम को क्रिश्चियन कॉलेज की जिम्मेदारी उठाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने क्रिश्चियन कॉलेज (Christian College) चलाने वाली सोसाइटी का मैनेजमेंट जिलाधिकारी को अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी बतौर प्रशासक उस समिति के द्वारा चलने वाले लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज सहित सभी पांचों संस्थाओं का प्रबंधन अगले आदेश तक अपने हाथों में ले लें. साथ ही कोर्ट ने वर्तमान में उन संस्थानों का मैनेजमेंट चला रहे व्यक्तियों को आदेश दिया है कि वे तत्काल उनका मैनेजमेंट DM को सौंप दें.
संस्थान ठीक से नहीं कर रहे हैं काम
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने बिशप सुबोध सी और अन्य मंडल की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया है. इसमें सोसाइटी में कुप्रबंधन (Financial mismanagement) का मुद्दा उठाया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शैक्षिक संस्थानों को सही से सभी संस्थानों को चलाना चाहिए. बता दें, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज सोसाइटी 5 एजुकेशनल संस्थाएं चला रही है. इसमें क्रिश्चियन ट्रेनिंग कॉलेज (Christian Training College), लखनऊ क्रिश्चियन इंटरमीडिएट कॉलेज (Lucknow Christian Inter College), क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन (Christian College of Physical Education), लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज और सेंटिनल हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं.
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डीएम को दी जिम्मेदारी
याचिका में दिए गए तथ्यों से साफ है कि इस सोसाइटी के सभी संस्थानों का मैनजमेंट बहुत खराब है. कोर्ट ने कहा है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, वे ठीक से अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं. सोसाइटी, चर्च की संपत्तियों को बेच रही है. कोर्ट ने यह भी पाया है कि वर्तमान में संस्थान के सोसाइटी रजिस्ट्रार से संबंधित हाईकोर्ट में कई मुकदमे विचाराधीन हैं. कोर्ट ने अंतरिम आदेश में जिलाधिकारी को सोसाइटी के प्रशासक के रूप में सभी जिम्मेदारी लेने को कहा.
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