गौतमबुद्ध नगर: ग्रामसभा की जमीन औने पौने दाम में देकर 100 करोड़ के हुए घोटाले की हो जांच, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
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गौतमबुद्ध नगर: ग्रामसभा की जमीन औने पौने दाम में देकर 100 करोड़ के हुए घोटाले की हो जांच, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Noida scam: गौतमबुद्ध नगर (Gautambudh nagar Scam) में ग्रामसभा की जमीन प्राइवेट लोगों को देकर 100 करोड़ के हुए घोटाले की जांच पूरी करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है. जस्टिस सुनीता अग्रवाल व जस्टिस मंजू रानी ठाकुर की डिविजन बेंच ने सच सेवा समिति ट्रस्ट गौतम बुद्ध नगर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित कमेटी घोटाले की जांच कर रही है. 

गौतमबुद्ध नगर: ग्रामसभा की जमीन औने पौने दाम में देकर 100 करोड़ के हुए घोटाले की हो जांच, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा में लगभग 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले को लेकर शासन के आदेश से गठित जांच समिति को दो माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. करोड़ो के हुए इस घोटाले में आरोप है गांव सभा की बेशकीमती जमीन को अधिकारियों की मिली भगत से औने पौने दाम पर प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है.

जस्टिस सुनीता अग्रवाल व जस्टिस मंजू रानी ठाकुर की डिविजन बेंच ने दिया आदेश 
हाईकोर्ट को सरकार की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर यूपी बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन की अध्यक्षता में जांच समिति घटित की गई है. सरकार ने जांच समिति का गठन जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा 16 मार्च 2021 को शासन को भेजी संस्तुति रिपोर्ट पर की है. जस्टिस सुनीता अग्रवाल व जस्टिस मंजू रानी ठाकुर की डिविजन बेंच ने सच सेवा समिति ट्रस्ट गौतम बुद्ध नगर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है.

याचिका में 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले का लगाया गया आरोप
याचिका दाखिल कर कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में गांव सभा की जमीन को औने पौने दामों पर प्राइवेट लोगों को अधिकारियों की मिली भगत से दे दिया गया है. आरोप लगाया गया है कि इसमें 100 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया गया है. 

हाईकोर्ट ने 2 महीने में जांच पूरी करने के दिए निर्देश 
हाईकोर्ट ने शासन के आदेश से गठित जांच समिति को दो माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है यह जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए. कोर्ट ने जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने कहा है जांच रिपोर्ट व कार्रवाई रिपोर्ट राजपत्रित अधिकारी हाईकोर्ट में दाखिल करेगा. 

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