Ghazipur News: गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी द्वारा वर्ष 2007 के एक मामले में दाखिल प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. इस मामले में मुख्तार अंसारी पर भी केस दर्ज हुआ था. जानें क्या है पूरा मामला...
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गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) एंड फैमिली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जहां आज एक ओर मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी (Afshan Ansari) की लाखों की संपत्ति कुर्क हुई है. वहीं, दूसरी ओर माफिया के भाई व सांसद अफजाल अंसारी (MP Afzal Ansari) को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सांसद पर गैंगस्टर एक्ट के विचाराधीन मामले की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही 20 अगस्त को उपस्थित होकर आरोप पत्र प्रेषित कराने का निर्देश दिया है. इस बात की जानकारी शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने दी है.
क्या है मामला?
दरअसल 2007 में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में विवेचना के बाद 2010 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था. लेकिन अफजाल अंसारी ने दर्ज गैंगेस्टर मामले में 239 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में चुनौती दी थी. अफजाल ने एप्लीकेशन देकर खुद का नाम हटाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर यह केस नहीं बनता है. 2013 से लेकर 2022 तक मामला विचाराधीन रहा. जिसके बाद गुरुवार को मामले को पुराना मानते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने बहस सुनकर फैसला दिया. कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है.
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भाई मुख्तार की भी बढ़ी मुश्किलें
बता दें कि आज ही सांसद के भाई व आईस 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की लाखों की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है. जानकारी के मुताबिक, संपत्ति मोहम्मदाबाद के वार्ड नंबर 18 जफरा पूरा में कुर्क हुई है. ये भूमि संपत्ति अवैध तरीके से धन अर्जित कर अफशां अंसारी के नाम से खरीदी गई थी. जिसे एसपी रोहन पी बोत्रे और एसडीएम हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ डुगडुगी बजाकर कुर्की की कार्रवाई की गई. कुर्क की गई भूमि का कुल रकबा 87.79 वर्ग मी0 है. जिसकी वर्तमान मार्केट वैल्यू लगभग 50 लाख रुपये है. कुर्की की कार्रवाई जिला अधिकारी के निर्देश पर की गई है.
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