कैराना फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सपा नेता नाहिद हसन को दिया बड़ा झटका, जमानत याचिका की खारिज
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कैराना फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सपा नेता नाहिद हसन को दिया बड़ा झटका, जमानत याचिका की खारिज

कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाहिद हसन की आज जमानत याचिका पर सुनवाई की.

नाहिद हसन (फाइल फोटो )

कैराना: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) से पहले समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन (Nahid Hasan) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाहिद हसन की आज जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट के अंदर करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई. गैंगस्टर एक्ट के तरत की गई कार्रवाई में शनिवार को नाहिद हसन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया  था. 

बहन को बनाया है प्रत्याशी 
भारतीय जनता पार्टी नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलवार हो गई  थी. जिसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिया था कि कैराना सीट से हसन के किसी रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है. इसके बाद सपा ने प्रत्याशी बदलने का फैसला कर लिया. लेकिन कैराना में चूंकि नाहिद हसन ही सपा के जिताऊ प्रत्याशी माने जाते हैं, इसलिए सपा नेतृत्व ने उनकी बहन इकरा को टिकट दिया है.  

नाहिद हसन पर दो दर्जन के करीब मुकदमे हैं दर्ज 
कैराना विधानसभा सीट से सपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी सपा विधायक नाहिद हसन वर्ष-2017 में विधायक बने थे, लेकिन उनका विवादों से पुराना नाता रहा है. कैराना कोतवाली समेत कई थानों में उनके खिलाफ दो दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं. सीओ और एसडीएम से बदतमीजी के आरोप में दर्ज मुकदमे में तो उनकी फरारी की मुनादी तक कराई गई थी. करीब 11 महीने पहले कैराना कोतवाली में विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था.

  • वर्ष-2012 में सहारनपुर जनपद के गंगोह क्षेत्र में चुनावी उड़नदस्ता आरओ प्रभारी अरविद प्रताप सिंह ने नाहिद हसन व रिजवान के खिलाफ 26 जनवरी 2012 को 107-116 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की थी.
  • 19 मार्च 2014 को दारोगा धर्मपाल सिंह ने गढ़ीपुख्ता थाने में आइपीसी की धारा 188 के तहत नाहिद हसन आदि समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. यह मामला जनसभा करने से संबंधित था.
  • वर्ष-2013 में तीन जुलाई को सकौती क्षेत्र के लेखपाल विनोद कुमार ने आइपीसी धारा 147,148, 353, 332, 364, 395, 504, 506 के तहत कैराना कोतवाली में दर्ज कराया था.
  • 8 फरवरी वर्ष 2016 में आइपीसी धारा 147, 342, 504, 506 व 65, 66-ए आइटी एक्ट के तहत नोएडा निवासी मुकेश कुमार बजरंगी चौधरी ने मामला दर्ज कराया था.
  • 17 जनवरी 2018 को कैराना कोतवाली में मोहम्मद अली ने आइपीसी 420, 467, 468, 379, 427, 504, 506 के तहत नाहिद हसन व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया.
  • एक जुलाई 2018 को आइपीसी की धारा 504, 506 के तहत अरशद ने एनसीआर दर्ज कराई. इसके बाद 11 जुलाई 2019 को 323, 332, 352, 353, 427 व 307 के तहत थाना झिझाना पर मामला दर्ज हुआ.
  • साल 2018 में कांधला में भीड़ द्वारा ट्रेन रोकने व हंगामा करने के मामले में भी नाहिद हसन व भीड़ के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. कैराना कोतवाली में 22 जुलाई 2019 को दारोगा सुधीर कुमार ने धारा 153, 153-क, 153-ख, 505 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया. 

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