कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाहिद हसन की आज जमानत याचिका पर सुनवाई की.
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कैराना: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) से पहले समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कैराना से उम्मीदवार नाहिद हसन (Nahid Hasan) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है. कैराना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाहिद हसन की आज जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट के अंदर करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई. गैंगस्टर एक्ट के तरत की गई कार्रवाई में शनिवार को नाहिद हसन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.
बहन को बनाया है प्रत्याशी
भारतीय जनता पार्टी नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलवार हो गई थी. जिसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिया था कि कैराना सीट से हसन के किसी रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाया जा सकता है. इसके बाद सपा ने प्रत्याशी बदलने का फैसला कर लिया. लेकिन कैराना में चूंकि नाहिद हसन ही सपा के जिताऊ प्रत्याशी माने जाते हैं, इसलिए सपा नेतृत्व ने उनकी बहन इकरा को टिकट दिया है.
नाहिद हसन पर दो दर्जन के करीब मुकदमे हैं दर्ज
कैराना विधानसभा सीट से सपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी सपा विधायक नाहिद हसन वर्ष-2017 में विधायक बने थे, लेकिन उनका विवादों से पुराना नाता रहा है. कैराना कोतवाली समेत कई थानों में उनके खिलाफ दो दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं. सीओ और एसडीएम से बदतमीजी के आरोप में दर्ज मुकदमे में तो उनकी फरारी की मुनादी तक कराई गई थी. करीब 11 महीने पहले कैराना कोतवाली में विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था.
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