कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज, कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से किया इन्कार
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कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज, कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से किया इन्कार

अभियुक्त सैयद आसिम अली की पहली जमानत अर्जी लखनऊ जिला न्यायालय में पहले ही खारिज कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुकदमे का ट्रायल प्रयागराज की जिला न्यायालय में चल रहा है.

कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज, कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से किया इन्कार

मो. गुफरान/प्रयागराज: लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हुई सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी सैयद आसिम अली की दूसरी जमानत अर्जी प्रयागराज जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी आसिम अली को जमानत देने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुकदमे की सुनवाई कर रही प्रयागराज की जिला न्यायालय ने 18 अप्रैल को आरोपी आसिम अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित किया था. आरोपी की तरफ से जमानत अर्जी पर दलील दी गई थी कि वह निर्दोष है, उसे रंजिशन फसाया गया है. उसका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से पेश डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने आरोपी की जमानत अर्जी का पुरजोर तरीके से विरोध किया.

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज किया जमानत 
कमलेश तिवारी हत्याकांड में सरकारी वकील की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि आरोपी को जमानत देना अपराध को बढ़ावा देने जैसा होगा, क्योंकि कमलेश तिवारी की हत्या जघन्य तरीके से की गई है. आरोपी सैयद आसिफ अली ही इस घटना का मुख्य सूत्रधार बताया गया है. चार्जशीट में भी उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं. घटना में शामिल अन्य आरोपियों से उसकी बातचीत के सीडीआर में सबूत भी मिले हैं. ऐसे में उसे जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी सैयद आसिम अली की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

दूसरी अर्जी भी हुई खारिज 
गौरतलब है कि अभियुक्त सैयद आसिम अली की पहली जमानत अर्जी लखनऊ जिला न्यायालय में पहले ही खारिज कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुकदमे का ट्रायल प्रयागराज की जिला न्यायालय में चल रहा है. आरोपी सैयद आसिम अली ने यहां दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी, दूसरी अर्जी भी प्रयागराज की जिला न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है.

बता दें कि हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या 18 अक्टूबर 2019 को लखनऊ के हिंडोला थाना क्षेत्र में उस वक्त हुई थी, जब वह अपने पार्टी दफ्तर के भीतर बैठे हुए थे. तभी गोलियों से मारकर और चाकुओं से गोदकर नृसंसता पूर्वक कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी.हत्या के बाद मृतक कमलेश तिवारी की पत्नी ने लखनऊ के हिंडोला थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

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