lakhimpur kheri violence: आशीष मिश्रा की जमानत से पहले फंसा पेंच! जेल से बाहर आने के लिए करना होगा इंतजार
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lakhimpur kheri violence: आशीष मिश्रा की जमानत से पहले फंसा पेंच! जेल से बाहर आने के लिए करना होगा इंतजार

lakhimpur kheri violence: कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है. जिसके बाद अब आशीष के वकील की तरफ से बेल ऑर्डर संशोधित करने के लिए कोर्ट में अर्जी देनी होगी. हत्या और षड्यंत्र की धाराएं जोड़ने के बाद जारी किए गए संशोधित आर्डर पर ही आशीष को रिहाई मिलेगी.

lakhimpur kheri violence: आशीष मिश्रा की जमानत से पहले फंसा पेंच! जेल से बाहर आने के लिए करना होगा इंतजार

लखनऊ: लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी है. हालांकि, आशीष मिश्रा की रिहाई का मामला फंसता नजर आ रहा है. दरअसल, कोर्ट के ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लेरिकल त्रुटियों के चलते आशीष की जेल से रिहाई मुश्किल दिख रही है. 

जेल से बाहर आने के लिए करना होगा इंतजार
जानकारी के मुताबिक, आशीष के बेल के लिए कल बेल बांड और जमानतदार दाखिल नहीं हो पाएगा. दरअसल, कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है. जिसके बाद अब आशीष के वकील की तरफ से बेल ऑर्डर संशोधित करने के लिए कोर्ट में अर्जी देनी होगी. हत्या और षड्यंत्र की धाराएं जोड़ने के बाद जारी किए गए संशोधित आर्डर पर ही आशीष को रिहाई मिलेगी. लखनऊ बेंच में कल यानी शुक्रवार को आदेश संसोधन के लिए अर्जी डाली जाएगी. ऐसे में राज्यमंत्री टेनी के बेटे को जेल से बाहर आने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.  

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लखीमपुर सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत अर्जी 
गौरतलब है कि, सिविल कोर्ट लखीमपुर से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी आशीष मिश्रा के वकीलों द्वारा हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. जिसके लिए फैसला सुरक्षित कर लिया गया था. आज यह फैसला जमानत के रूप में सुनाया गया है. आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दो एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एक एफआईआर किसानों की तरफ से दर्ज कराई गई थी. जबकि दूसरी एफआईआर भाजपा कार्यकर्ता सुमित जयसवाल की तरफ से दर्ज कराई गई थी.

किसानों की तरफ से दर्ज एफआइआर में 14 लोगों को अभियुक्त बनाया गया. जिसमें मुख्य अभियुक्त के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को चार्ज शीट में बताया गया था. मामले में दर्ज दूसरी एफ़आईआर, जिसमें कुल 3 लोगों पर चार्ज शीट दाखिल की गई है. 

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3 अक्टूबर को हुई थी हिंसा
गौरतलब है कि बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी. इनमें से 4 की मौत गाड़ी चढ़ाने से जबकि बाकी 4 लोगों की बवाल में हुई है. आरोप है कि किसान कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे थे तभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी थी. इसके बाद ही आशीष मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था.

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