बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, DM के आदेश पर होगी कार्रवाई
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बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, DM के आदेश पर होगी कार्रवाई

अफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सराय लखंसी और थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है. कुर्क की जाने वाली जमीन अफशा अंसारी द्वारा अवैध रूप से कमाए गए धन से क्रय की गई थी...

बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, DM के आदेश पर होगी कार्रवाई

अजीत सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी (Afsa Ansari) की पत्नी की करीब तीन करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं. ये आदेश मऊ के जिलाधिकारी ने दिए हैं.

यूपी में चल रहा अवैध संपत्तियों की कुर्की का आदेश
यूपी में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने के लिए अभियान चल रहा है. जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी टोला वार्ड नंबर 9, यूसुफपुर, थाना मोहम्मदाबाद जनपद -गाजीपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा अपने नाम से खरीदी गई, आराजी संख्या 70 में रकबा 235 एयर जो मौजा शेखपुर परगना व तहसील सदर, जनपद गाजीपुर में स्थित है, उस जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी किए है.

जमीन का बाजार मूल्य करीब तीन करोड़ 76 लाख रुपये
इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपये है. अफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सराय लखंसी और थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है. कुर्क की जाने वाली जमीन अफशा अंसारी द्वारा अवैध रूप से कमाए गए धन से क्रय की गई थी. जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है.

जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है,जो अवैध कार्यो में लिप्त हैं और जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं. जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की हैं ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई भी की जाएगी.

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