Barabanki: मुख्तार अंसारी को दोहरा झटका, अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद के बाद इस मामले में बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand1725693

Barabanki: मुख्तार अंसारी को दोहरा झटका, अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद के बाद इस मामले में बढ़ीं मुश्किलें

Barabanki News: माफिया मुख्तार अंसारी को सोमवार को दो तगड़े झटके लगे हैं. एक तरफ वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद की सजा हुई. वहीं बाराबंकी में गैंगस्टर के मामले की सुनवाई आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.

Barabanki: मुख्तार अंसारी को दोहरा झटका, अवधेश राय हत्याकांड में उम्रकैद के बाद इस मामले में बढ़ीं मुश्किलें

नितिन श्रीवास्तव/बाराबंकी: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को सोमवार को एक के बाद एक दो तगड़े झटके लगे हैं. एक तरफ अवधेश राय हत्याकांड मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनवाई. वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी में भी माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के मामले की सुनवाई आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई.

एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका
एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई में भी मुख्तार अंसारी को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है. गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी समेत 2 अन्य आरोपियों शोएब मुजाहिद और आनंद यादव की आरोप मुक्त करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. अब 9 जून को आरोपों पर फैसला आएगा. 

बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी एक फर्जी एंबुलेंस का इस्तेमाल करता था. वह एंबुलेंस बाराबंकी में फर्जी कागजातों से रजिस्टर्ड कराई गई थी. जिसका खुलासा होने पर 31 मार्च 2021 को तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह ने मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालिका डा अलका राय पर मुकदमा दर्ज कराया था. 

मुख्तार अंसारी को उम्रकैद, अवधेश राय हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला

इसमें मुख्तार अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था. इसी केस के आधार पर शहर कोतवाली में मुख्तार और उसके 12 बाकी गुर्गों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. यह मामला एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. जिसकी आज एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.

9 जून को आएगा गैंगस्टर एक्ट में फैसला 
मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी समेत दो अन्य आरोपियों शोएब मुजाहिद और आनंद यादव की आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी है. जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी. साथ ही कोर्ट ने गैंगगस्टर एक्ट में आरोपों पर फैसला देने के लिए अब 9 जून की तारीख दी है. 

CM Yogi Birthday Special: काशी में सीएम योगी का मनाया गया स्पेशल बर्थडे, बाबा को बुलडोजर से पहनाई गई माला

 

Trending news