Crime: अमरोहा के सरकारी गोशाला में 61 गायों की मौत का मामला सामने आया था. गायों की मौत मामले में मुख्य आरोपी ताहिर पर रासुका लगाया गया है....
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अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सरकारी गोशाला में 61 गायों की मौत का मामला सामने आया था. इस मामले में तब पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. अब गायों की मौत मामले में मुख्य आरोपी ताहिर पर रासुका लगाया गया है. बता दें कि अपराधिक षड्यंत्र, सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. पूरा मामला हसनपुर के संथलपुर सरकारी गोशाला का है.
दो आरोपियों पर हो चुकी रासुका कार्रवाई
आपको बता दें कि ताहिर द्वारा सप्लाई किए गए चारे को इमरान द्वारा कुट्टी मशीन पर काटा गया था. जिसके बाद गोशाला में मौजूद सभी कर्मचारियों ने इस चारे को गायों को खिला दिया था. अब इस मामले में गौशाला में चारा देने वाले मुख्य आरोपी ताहिर पर रासुका लगा दी गई है. दरअसल, इस मामले में दो आरोपियों पर रासुका लग चुका है. बता दें कि इस मामले में ग्राम प्रधान रामअवतार और मुख्य आरोपी ताहिर पर रासुका की कार्रवाई की गई है.
पशुओं के लिए लाया गया था हरा चारा
घटना के चार-पांच दिन पहले बदला था गोशाला में चारे की सप्लाई का ठेका
आपको बता दें कि पुलिस ने जो बयान जारी किया, उसके मुताबिक गोशाला में तब कुल 188 रजिस्टर्ड गोवंशीय पशु मौजूद थे. घटना के लगभग चार पांच दिन पहले गोशाला में चारे की सप्लाई का ठेका ताहिर नाम के व्यक्ति को दिया गया था. जानकारी के मुताबिक ताहिर को यह ठेका ग्राम प्रधान रामावतार ने ही दिया था. ठेके की शर्त के मुताबिक चारा उपलब्ध कराने के लिए ताहिर 3 अगस्त को पशुओं के लिए हरा चारा लेकर आया. उसने चारे के रुप में बाजरा लाया था.
मुख्यमंत्री ने दिए थे जांच के आदेश
जांच में यह बात सामन आई कि ताहिर द्वारा लाए गए बाजरे को 4 अगस्त को इमरान पुत्र जाफर अली, निवासी ग्राम खैलिया पट्टी थाना रहरा जनपद अमरोहा द्वारा मशीन से काटा गया. इस चारे को गोशाला में उपलब्ध कराया गया. जिसे कर्मचारियों ने गोवंशीय पशुओं को डाला. ये चारा खाने से कुछ गोवंशीय पशुओं की हालत बिगड़ने लगी. हालत इतनी बिगड़ी की लगभग 61 गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई. आपको बता दें कि गोवंशीय पशुओं के मौत की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के आदेश दिए थे. जांच के बाद अब ये रासुका की कार्रवाई की गई है.
इस मामले में जमानत पर 6 सितंबर को होगी सुनवाई
आपको बता दें कि ग्राम प्रधान रामअवतार, वीडीओ मोहम्मद अनस, ताहिर, महेश, ओम प्रकाश, शीशपाल, नो सिंह, अमरजीत, कमल सिंह, इमरान, सहदेव, नेमपाल समेत सभी आरोपियों की जमानत अर्जी पर पिछली तारीख पर सुनवाई हुई थी. इस मामले में मुख्य आरोपी ताहिर को छोड़कर बाकी के ग्यारह आरोपियों की जमानत याचिका पर 6 सितंबर को सुनवाई होगी.
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