रामपुर के इन लोगों को योगी सरकार देगी 50 हजार रुपये, करना होगा ये काम
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रामपुर के इन लोगों को योगी सरकार देगी 50 हजार रुपये, करना होगा ये काम

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपए अनुग्रह सहायता जल्द ही देने वाली है.

रामपुर जिलाधिकारी

रामपुर: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपए अनुग्रह सहायता जल्द ही देने वाली है. शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मादड़ के नेतृत्व में रामपुर जिले में ऐसे मृतक व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह सहायता प्रदान करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जो कोरोनाकाल के दौरान संक्रमण के चलते काल कवलित हो गए थे.

70 आश्रितों को मिल चुका है पैसा 
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड पोर्टल के अनुसार जनपद में 148 मृतक व्यक्तियों का डेटा प्राप्त हुआ है. जिनके आश्रितों से संपर्क करके जरूरी अभिलेखीय कार्यवाही के साथ उन्हें निर्धारित धनराशि मुहैया कराई जा रही है. अब तक 70 आश्रितों को निर्धारित धनराशि भेजी जा चुकी है और लगातार जरूरी अभिलेखीय कार्यवाही के साथ ही सभी चिन्हित मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

 

ये डॉक्यूमेंट करने होंगे सबमिट
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/प्रभारी अधिकारी आपदा डॉ वैभव शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के चलते जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी. उनके आश्रित मृतक की कोविड-19 जांच रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक और आश्रित का आधार कार्ड, वारिसान प्रमाण पत्र और अपने बैंक डिटेल के साथ निर्धारित फार्म भर कर एनआईसी स्थित कंट्रोल रूम अथवा आपदा कार्यालय में जमा कर दें, ताकि नियमानुसार जरूरी कार्यवाही कराते हुए आश्रितों को सरकार की इस सहायता योजना से लाभान्वित किया जा सके.

मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृतक के परिजन द्वारा अहेतुक सहायता प्राप्त किये जाने के लिए निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी को सभी सलंग्नकों के साथ प्रस्तुत करना होगा. जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 से मृत्यु से सम्बंधित अहेतुक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन प्राप्ति सेल का गठन करते हुए आवश्यक स्टाफ तैनात करते हुए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इस सेल में तैनात अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के प्राप्त करते ही उस पर प्राप्ति का क्रमांक, तारीख व समय अंकित किया जाएगा और आवेदक को प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर दी जाएगी.

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