ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक (ALT News Co Founder) मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के ट्वीट को लेकर शिकायत करने वाले ट्विटर यूजर की पहचान हो गई है.
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ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक (ALT News Co Founder) मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) के ट्वीट को लेकर शिकायत करने वाले ट्विटर यूजर की पहचान हो गई है. जुबैर की शिकायत करने वाले दिल्ली के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं, मूल रूप से वो राजस्थान के अजमेर जिले के रहने वाले हैं.पुलिस ने बुधवार को इसका खुलासा किया.पुलिस अफसरों ने हालांकि कारोबारी के नाम का खुलासा नहीं किया है. पहले पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि वे हनुमान भक्त नाम से चलाए जा रहे इस ट्विटर हैंडल ‘बालाजीकीजय’ की पहचान तय करने की कोशिश कर रहे हैं.उन्होंने कहा, कारोबारी के किसी सियासी पार्टी से जुड़े होने के बारे में कोई सबूत नहीं मिले हैं.
द्वारका में रहता है रियल एस्टेट कारोबारी
जांच से जुड़े पुलिस अधिकारी ने कहा,पता चला है कि अनाम ट्विटर हैंडल 36 साल का एक रियल एस्टेट कारोबारी संचालित कर रहा था.फिलहाल वो द्वारका में रहता है.पुलिस अधिकारी ने कहा कि ट्विटर के जवाब के बाद एक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने उसका पता लगाया. उसे जांच में शामिल होने के लिए एक औपचारिक नोटिस भेजा गया था.कारोबारी ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी. इसी के आधार पर उसने शिकायत की थी.जुबैर को 2018 में एक हिंदू देवता के बारे में ट्वीट कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 27 जून को गिरफ्तार किया गया था. वह 24 दिनों तक हिरासत में रखे गये और अब वह जमानत पर हैं.
शिकायत में दिल्ली पुलिस को किया था टैग
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कारोबारी ने ट्विटर पर किये गये 2018 के पोस्ट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया था. कारोबारी ने कहा था कि उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और बाद में एक शिकायत दर्ज की गई. इसके आधार पर जुबैर को गिरफ्तार किया गया. कारोबारी का ट्विटर अकाउंट अभी बंद है.
जुबैर के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज हुई थीं
पुलिस ने कहा कि कारोबारी कुछ वर्ष पहले अपने परिवार के साथ अजमेर से दिल्ली आ गया था. धार्मिक भावनाएं कथित तौर पर आहत करने को लेकर जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश--हाथरस में दो, सीतापुर,लखीमपुर खीरी,मुजफ्फरनगर,गाजियाबाद और चंदौली में एक-एक एफआईआर दर्ज हुई थी. मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी.