इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति के लिए 15 जुलाई से आयोजित लिखित परीक्षा दो सप्ताह बाद लेने का निर्देश दिया है.
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति के लिए 15 जुलाई से होने वाली लिखित परीक्षा दो हफ्ते बाद लेने का निर्देश दिया है. ताकि कर्मचारी परीक्षा की तैयारी कर सकें. अब परीक्षा 1 अगस्त को होगी. याचियों का कहना था कि नियम 6 बी के तहत पद भर्ती अधिसूचना जारी करते समय परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया जाए. लेकिन इस मामले में देरी से पाठ्यक्रम देने से तैयारी का मौका नहीं मिला है. ऐसे में लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए समय दिया जाय. कोर्ट ने 15 जुलाई को प्रस्तावित परीक्षा को दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है.
जस्टिस संगीता चंद्रा की सिंगल बेंच ने प्रताप देव शर्मा व 9 अन्य ग्रुप डी कर्मचारियों की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है. याचियों का कहना था कि रूल्स में बदलाव कर हिंदी, अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है. टाइपिंग टेस्ट के पांच दिन बाद अर्ह अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जानी है. 3 मई 21 को आवेदन मांगे गए किंतु पाठ्यक्रम नहीं दिया गया. 9 जून को टाइपिंग टेस्ट की अधिसूचना जारी की गई और 24 जून को पाठ्यक्रम जारी किया गया. जबकि 3 मई को ही पाठ्यक्रम देना चाहिए था.
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वहीं, सरकारी वकील का कहना था कि 3 मई 2021 को 164 पदों की भर्ती का प्रस्ताव रखा गया था. किंतु वास्तविक 70 पद विज्ञापित किए गए. जिसमें 20 फीसदी पदोन्नति कोटा है. 9 जून की अधिसूचना से टाइप टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में शामिल होने की जानकारी दी गई. नियम सभी पर लागू है. कोर्ट ने कहा रूल्स के अनुसार भर्ती अधिसूचना जारी करते समय ही पाठ्यक्रम की सूचना देनी चाहिए. जिसका पालन नहीं किया गया. जिससे तैयारी का पर्याप्त मौका नहीं मिला. जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.
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