Varanasi News: ज्ञानवापी सर्वे के कोर्ट कमिश्नर को जान का खतरा, रिपोर्ट पेश करने के पहले बड़ा धमाका
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Varanasi News: ज्ञानवापी सर्वे के कोर्ट कमिश्नर को जान का खतरा, रिपोर्ट पेश करने के पहले बड़ा धमाका

Varanasi Gyanvapi Survey: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का काम देख रहे कोर्ट कमिश्नर ने अपनी जान का खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है. 

Varanasi Court Commissioner

Varanasi Gyanvapi Survey: वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे से जुड़े कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस बाबत पत्र लिखा है. ज्ञानवापी सर्वे के कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को अपनी रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सौंपने है. इस बीच 8 दिसम्बर को उनकी सुरक्षा हटाई गई है. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई है. ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी अधिवक्ताओं की सुरक्षा हटाए जाने के बाद उन्होंने ये पत्र लिखा है. 

वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे से जुड़े कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है. उन्होंने सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगाई है. वहीं सोमवार को ही जिला कोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है. 

विशाल सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस बाबत पत्र लिखा है. ज्ञानवापी सर्वे के कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को अपनी रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सौंपने है. इस बीच 8 दिसम्बर को उनकी सुरक्षा हटाई गई है. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई है. ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी अधिवक्ताओं की सुरक्षा हटाए जाने के बाद उन्होंने ये पत्र लिखा है. 

वाराणसी ज्ञानवापी सर्वे पूरा हो चुका है. कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में दो माह से ज्यादा ये सर्वे चला है. वजुखाना परिसर को छोड़कर बाकी जगह का सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ है. सर्वे रिपोर्ट आज जब पेश की जाएगी तो इसमें से कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं.

कोर्ट में इस पर जिरह की भी संभावना है. साथ ही सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हिन्दू पक्ष आगे की कानूनी लड़ाई के लिए तैयारी तेज कर सकता है. वो पूरे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के साथ ज्ञानवापी परिसर पर हक जताते हुए अयोध्या की तरह कानूनी कार्यवाही तेज कर सकता है. वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए मौजूदा स्थिति से किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ न करने की बात कोर्ट में रख सकता है.

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