UP पंचायत चुनाव: नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू, जानिए क्या-क्या डिटेल भरनी होती है?
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UP पंचायत चुनाव: नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू, जानिए क्या-क्या डिटेल भरनी होती है?

प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो चुकी है. प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव से संबंधिति तैयारियां शुरू हो चुकी है. 2015 के बेस ईयर पर आरक्षण सूची जारी की गई है. भारी मात्रा में आपत्तियां भी आई हैं.

UP पंचायत चुनाव: नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू, जानिए क्या-क्या डिटेल भरनी होती है?

पवन सेंगर/लखनऊ: प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो चुकी है. प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव से संबंधिति तैयारियां शुरू हो चुकी है. 2015 के बेस ईयर पर आरक्षण सूची जारी की गई है. भारी मात्रा में आपत्तियां भी आई हैं. हालांकि फाइनल सूची आने में अभी कुछ वक्त है. इस बीच खबर है कि आज से प्रदेश में नामांक पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है.

राजधानी लखनऊ में कब होगी वोटिंग?
प्रदेश में चार चरणों के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री आज से हो गई है. राजधानी में 7 और 8 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. जबिक 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे आएंगे. बीते कल से प्रदेश में आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई है. यह 2 मई तक जारी रहेगी. 

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कब तक भरे जाएंगे नामांकन?
यूपी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो होगी. 18 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. पहले चरण का नामांकन 3 और 4 अप्रैल को होगा. दूसरे चरण का नामांकन 7 और 8 अप्रैल को होगा. तीसरे चरण का नामांकन 13 और 15 अप्रैल को और चौथे चरण का नामांकन 17 और 18 अप्रैल को होगा.

क्या होते हैं नामांकन पत्र?
अधिसूचना जारी होने के बाद संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग होते हैं- नामांकन, निर्वाचन और मतगणना.  निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय मिलता है.  इसके बाद एक दिन उनकी जांच पड़ताल के लिए रखा जाता है, इसमें विभिन्न कारणों से नामांकन पत्र रद्द भी हो सकते हैं. इसके दो दिन नाम वापसी के लिए दिए जाते हैं. ताकि जिन्हे चुनाव नहीं लड़ना है, वह आवश्यक विचार विमर्श के बाद नामांकन पत्र वापस ले सकें. यह फॉर्म जिला निर्वाचन के दफ्तर, कलेक्ट्रेट परिसर और एसडीएम कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं.

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क्या-क्या जानकारी भरनी होती है?
नामांकन पत्र (प्ररूप-20), शपथ पत्र, घोषणा पत्र (अनुबंध-1), शपथ, प्रतिज्ञान का प्ररूप (प्ररूप-20-क), अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर निगम (अगर जरूरी हो तो), जाति प्रमाण पत्र, पार्टी आधारित चुनाव लड़ने के लिए संबंधित पार्टी द्वारा उम्मीदवार के पक्ष में जारी की गई टिकट की मूल प्रति, एनेक्सर टू (उम्मीदवार द्वारा घोषित) प्रपोजर, स्टेंप साइज फोटोग्राफ, प्रतिभूति राशि सामान्य व एससी, एसटी व महिला के लिए जरूरी रुपये तय है. निर्वाचन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में विशेष तौर पर खुलवाए गए नए बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति साथ चाहिए.
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नामांकन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगाने होंगे

  1. नामांकन पत्र
  2. नामांकन पत्र क्रय करने की रसीद
  3. जमानत राशि का चालान
  4. नामांकन पत्र के साथ प्राप्त होने वाले अनुलग्नक एक पर शपथ पत्र
  5. अनुलग्नक एक 'क' पर ग्राम पंचायत सदस्यों का घोषणा पत्र देना होगा
  6. प्रारूप अ में ग्राम पंचायत सदस्यों का घोषणा पत्र
  7. प्रारूप 'ब' में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के शपथ पत्र
  8. ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से प्राप्त अदेयता प्रमाण पत्र
  9. उम्मीदवार और प्रस्तावक से संबंधित मतदाता सूची की प्रति
  10. नामांकन पत्र पर उम्मीदवार का फोटो
  11. विभिन्न पदों के लिए निर्धारित जमानत धनराशि.

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