प्राधिकरण के आवंटियों की बल्ले-बल्ले, योगी सरकार ने दी ब्याज दरों में बड़ी राहत
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प्राधिकरण के आवंटियों की बल्ले-बल्ले, योगी सरकार ने दी ब्याज दरों में बड़ी राहत

गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उत्तर प्रदेश में सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के आवंटियों के हित में यह अब तक सबसे बड़ा फैसला है.

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

लखनऊ: यूपी की योगी सरकार ने आवंटियों को ब्याज में बड़ी राहत दी है. औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ब्याज दरों में कमी के निर्देश से प्राधिकरण के आवंटियों को बल्ले-बल्ले हो जाएगी. गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उत्तर प्रदेश में सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के आवंटियों के हित में यब अब तक सबसे बड़ा फैसला है.

गौतमबुद्ध नगर के 5 लाख आवंटियों को सीधे फायदा
प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2020 तक बकाया भुगतान करने पर साधारण ब्याज लगेगा. 30 सितंबर 2020 तक दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा. 30 सितंबर तक देय धनराशि न जमा करने पर डिफॉल्ट ब्याज लगेगा. जबकि 22 मार्च से 30 जून के मध्य सभी मदों में लेट फीस भी नहीं देना होगा. यह आदेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, यूपीसीडा, गीडा, लीडा, सीडा और डीएमआईसी समेत सभी प्राधिकरणों में लागू होगा. इस फैसले से अकेले गौतमबुद्ध नगर जिले में करीब 5 लाख आवंटियों को सीधा फायदा पहुंचेगा.

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MCLR के तहत बैंक वसूलेगा ब्याज दर
प्रमुख सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब विकास प्राधिकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमलएमआरसी (Marginal Cost Lending Rates) यानी सीमांत लागत उधार दर को आधार बनाकर अपने आवंटियों से ब्याज दर की वसूली करेंगे. अभी तक विकास प्राधिकरणों में ये ब्याज दरें अलग-अलग हैं. गौतमबुद्ध नगर में यह 12 प्रतिशत और यमुना एक्सप्रेस वे आद्योगिक विकास प्राधिकरण की ब्याज दरें 10.50 फीसदी हैं.

 1% प्राशासनिक व्यय भी लगेगा
शासनादेश में कहा गया है कि एसबीआई बैंक 3 साल के लिए जिस एलएमआरसी दर पर पैसा देता है, उस पर 1% प्राशासनिक व्यय लगाते हुए आवंटियों से वसूली की जा सकेगी. सालान 1 जनवरी और 1 जुलाई को इस फॉर्म्यूले के आधार पर ब्याज दरें पुनर्निधारित की जाएंगी.

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आवंटियों को ब्याज दर में 2-4 फीसदी का फायदा
लोग समय से बकाया भुगतान करें, इसके लिए डिफॉल्ट धनराशि पर डिफॉल्ट अवधि के लिए दंड ब्याज की दर 3% लागू की जाएगी. यह हर 6 महीने में कंपाउंड की जाएगी. अभी यह 5 से 10% तक है. नई दरें आगे आने वाले समय के लिए लागू की जाएंगी. सरकार के इस फैसले से आवंटियों के ब्याज दर में 2 से 4 फीसदी की कटौती हो जाएगी. 

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