वाराणसी कोर्ट से ज्ञानवापी केस पर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 7 नवंबर की अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकीलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. उन्होंने कहा है कि 2 दिसंबर को पूजा की अनुमति पर सुनवाई होगी जिसमें तुरंत पूजा के अधिकार की हम मांग करेंगे.