धर्म या सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ बयान देने वाला जिस भी धर्म का हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे बयानों पर पुलिस खुद संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करे.