वाराणसी की जिला अदालत ने आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि वो पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी. कोर्ट का ये फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है. कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अली कादरी ने अपनी राय रखी है.