MUDA ज़मीन मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बहुत बड़ा झटका कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया है. हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है. जिसमें उन्होंने गवर्नर के मुकदमे चलाने की मंजूरी को चुनौती दी थी. परा मामला दरअसल MUDA यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ा है. आरोप है कि MUDA ने मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 प्लॉट आवंटित किए. 17 अगस्त को इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी. अब बीजेपी इस मामले में सिद्धारमैया से तुरंत इस्तीफा देने की मांग कर रही है.