SC Verdict On Article 370: सुप्रीम कोर्ट में जजों ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा '367 के तहत 370 खत्म नहीं किया जा सकता'. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, वहां भी केंद्र के अधिकार सीमित हैं. जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मामले में सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थाई था. विलय के साथ ही जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था. इसके साथ कोर्ट ने कहा 370 खत्म करने का राष्ट्रपति को अधिकार है.
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