एयरटेल को नोटिस का जवाब 60 दिन में देने का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को देश की प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनी भारती एयरटेल से 3जी रोमिंग सेवा पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) के नोटिस का जवाब 60 दिनों के भीतर दाखिल करने के लिए कहा।

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को देश की प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनी भारती एयरटेल से 3जी रोमिंग सेवा पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) के नोटिस का जवाब 60 दिनों के भीतर दाखिल करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने भारती एयरटेल की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें कम्पनी ने डीओटी के कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। डीओटी की नोटिस में कम्पनी को उसके लाइसेंस क्षेत्र से बाहर 3जी रोमिंग सेवा बंद करने के लिए कहा गया था।
अदालत ने जहां कम्पनी को नोटिस का जवाब देने के लिए कहा, वहीं सरकार को भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा।अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव मेहरा के आश्वासन पर एयरटेल को निर्देश दिया। महाधिवक्ता ने कहा, यदि कम्पनी नोटिस का जवाब देना चाहती है, तो उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सरकार की मांग के अनुसार अदालत ने एयरटेल को यह भी निर्देश दिया कि वह सर्किल से बाहर रोमिंग सेवा देकर जुटाए गए ग्राहक और उससे हासिल आय की जानकारी दे। कम्पनी ने उन क्षेत्रों में वीडियो कॉलिंग, मोबाइल टीवी और मल्टी मीडिया गेमिंग जैसी 3जी सेवा देने के लिए दूसरी कम्पनी के साथ समझौता किया था, जहां उसके पास 3जी स्पेक्ट्रम नहीं था। डीओटी ने 28 सितम्बर को कम्पनी को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसे कम्पनी ने एक अक्टूबर को अदालत में चुनौती दी थी। (एजेंसी)

Zee News App: पाएँ हिंदी में ताज़ा समाचार, देश-दुनिया की खबरें, फिल्म, बिज़नेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज़ और धर्म-कर्म से जुड़ी खबरें, आदि.अभी डाउनलोड करें ज़ी न्यूज़ ऐप.