कॉल निगरानी नियमों पर अगस्त तक अंतिम मुहर मुमकिन

दूरसंचार विभाग फोन कॉल तथा संदेश की निगरानी के लिये नियम कायदे को अगस्त अंत तक अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहा है।

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग फोन कॉल तथा संदेश की निगरानी के लिये नियम कायदे को अगस्त अंत तक अंतिम रूप देने की उम्मीद कर रहा है।
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, ‘दूरसंचार विभाग भारतीय टेलीग्राफ कानून में दो संशोधन पर काम कर रहा है। इसमें से एक सीएमएस परियोजना के जरिये फोन काल पर नजर रखने तथा दूसरा संदेश को प्राप्त करना, उसके संग्रह तथा विश्लेषण से जुड़ा है।’ सरकार केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली (सीएमएस)स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इसका मकसद सुरक्षा एजेंसियों को बिना सेवा प्रदाताओं की मदद लिये फोन काल पर नजर रखने में सक्षम बनाना है। यह प्रणाली इस साल अंत तक चालू हो जाने की उम्मीद है।
सूत्रों ने कहा कि प्रणाली देश में 22 सेवा क्षेत्रों में से 10 में दिसंबर अंत तक चालू हो जाने की उम्मीद है। सूत्र के अनुसार कानूनी रूप से सीएमएस के जरिये फोन कॉल पर नजर रखने के लिये दूरसंचार विभाग ने कानून मंत्रालय को उसकी मंजूरी के लिये मसौदा नियम भेजा है।
एक सूत्र ने कहा कि संदेश को प्राप्त करने तथा उसके विश्लेषण के संदर्भ में कानून में संशोधन के लिये दूरसंचार विभाग का सुरक्षा प्रकोष्ठ 31 जुलाई तक गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर नियमों का मसौदा पेश करेगा। इसे संबद्ध प्राधिकरण 31 अगस्त तक मंजूरी प्रदान करेगा। (एजेंसी)

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